Pan Card: क्या आपको भी अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चे का पैन कार्ड अप्लाई करना है? अगर आप बच्चे के नाम से बैंक अकाउंट खुलवाने का प्लान कर रहे हैं, तो बच्चे का पैन आपकी मदद कर सकता है। इनकम टैक्स ने 8 मई 2025 को एक ई-कैम्पेन लॉन्च किया है जिसमें PAN कार्ड की अहमियत बताई गई। इस अभियान में खासतौर पर यह जानकारी दी जा रही है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी PAN कार्ड बनवाना जरूरी हो सकता है। खासकर जब बैंक खाता खोलना हो या उनके नाम से निवेश करना हो। यह नियम भारत में रहने वाले बच्चों और विदेश में रहने वाले NRI बच्चों पर भी लागू होता है।
क्या बच्चे PAN कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं?
जी हां, बच्चे PAN कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि, वे खुद से यह अप्लाई नहीं कर सकते। उनके माता-पिता या अभिभावक को प्रतिनिधि असेसी (Representative Assessee) बनकर अप्लाई करना होता है। बच्चों के PAN कार्ड में उनका फोटो या सिग्नेचर नहीं होता। जब बच्चा 18 साल का हो जाए, तो उसे नया PAN कार्ड बनवाना होता है जिसमें उसका फोटो और सिग्नेचर शामिल किया जाता है, लेकिन PAN नंबर वही रहता है।
ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका (Form 49A के जरिए)
NSDL की वेबसाइट पर जाएं: https://www.onlineservices.nsdl.com
New PAN - Indian Citizen (Form 49A) चुनें और Individual केटेगरी सिलेक्ट करें।
बच्चे और माता-पिता की जानकारी भरें। पेरेंट्स का सिग्नेचर अपलोड करें।
डॉक्यूमेंट और बच्चे की फोटो अपलोड करें।
फीस का पेमेंट करें और अप्लाई सबमिट करें।
यदि डॉक्यूमेंट्स की फिजिकल वैरिफिकेशन की आवश्यकता हो, तो सबमिट करने के 15 दिन के भीतर NSDL या UTIITSL को भेजें।
पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID
पता प्रमाण: पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, डाकघर पासबुक
जन्म तिथि प्रमाण: जन्म प्रमाणपत्र, मैट्रिक सर्टिफिकेट
NRI बच्चों के केस में कुछ डॉक्यूमेंट्स पर भारतीय दूतावास से वैरिफिकेशन भी जरूरी हो सकता है।
भारत में कार्ड मंगवाने पर: रुपये 107
विदेश में कार्ड भेजवाने पर: रुपये 1,017
ई-पैन सिर्फ ईमेल पर चाहिए तो: रुपये 66 से 72
बच्चे को अप्लाई करने पर सिग्नेचर नहीं करना होता।
PAN कार्ड पर सिग्नेचर प्रतिनिधि असेसी का होता है।
18 साल होने पर फोटो और सिग्नेचर अपडेट कराना जरूरी होता है। PAN कार्ड बच्चों के लिए भी फ्यूटर में फाइनेंशियल योजनाओं और डॉक्यूमेंट में अहम भूमिका होती है।