वित्त वर्ष 2024-25 और असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बीत चुकी है। अब टैक्सपेयर्स की निगाहें हैं टैक्स रिफंड पर। कुछ टैक्सपेयर्स के बैंक खाते में इनकम टैक्स रिफंड आ चुका है, वहीं कुछ अभी भी इसके आने का इंतजार कर रहे हैं। आमतौर पर रिफंड टाइम से टैक्सपेयर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। हालांकि कुछ केसेज में देरी हो सकती है। इसकी प्रमुख वजह हैं- डिटेल्स में मिसमैच होना, बड़े रिफंड्स के मामले में एक्स्ट्रा स्क्रूटनी, ड्यू डेट के करीब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाना, बैंक अकाउंट डिटेल्स का सही न होना, ITR और फॉर्म 26AS की डिटेल्स का मैच न होना आदि।