Income Tax: मैं म्यूचुअल फंड्स बेचकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस को प्रॉपर्टी में इनवेस्ट कर टैक्स बचाना चाहता हूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं?

टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि इनकम टैक्स के सेक्शन 54एफ के तहत म्यूचुअल फंड्स या किसी दूसरे एसेट (हाउस प्रॉपर्टी छोड़कर) को बेचने से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर एग्जेम्प्शन क्लेम किया जा सकता है। लेकिन, इसके लिए कुछ शर्तें हैं

अपडेटेड Sep 19, 2025 पर 3:01 PM
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इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक, अगर किसी टैक्सपेयर ने म्यूचुअल फंड्स या कोई दूसरा एसेट बेचने के एक साल पहले तक कोई घर खरीदा है तो भी वह सेक्शन 54एफ के एग्जेम्प्शन क्लेम कर सकता है।

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54एफ के तहत म्यूचुअल फंड्स को बेचने से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर एग्जेम्प्शन क्लेम किया जा सकता है। लेकिन, इसके लिए कुछ शर्तें हैं। गुरुग्राम के पंकज शर्मा इस बारे में जानना चाहते हैं। उनका सवाल है कि वह म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स बेचकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस को प्रॉपर्टी में इनवेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन, पहले से उनके पास एक से ज्यादा घर हैं। तो क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस को प्रॉपर्टी में इनवेस्ट करने पर उन्हें सेक्शन 54एफ के तहत टैक्स से छूट मिलेगी? मनीकंट्रोल ने इसका सवाल का जवाब टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन से पूछा।

 सेक्शन 54एफ में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर टैक्स एग्जेम्प्शन के प्रावधान

जैन ने कहा कि Income Tax Act के सेक्शन 54एफ में इंडिविजुअल और एचयूएफ को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस को प्रॉपर्टी में इनवेस्ट कर टैक्स बचाने की इजाजत है। लेकिन, इसके लिए कुछ शर्तें तय हैं। इस सेक्शन में कहा गया है कि रेजिडेंशियल हाउस को छोड़ किसी दूसरे एसेट को बेचने पर हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस को अगर बेचने (म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स) की तारीख से दो साल के अंदर रेजिडेंशियल हाउस खरीदने के लिए किया जाता है तो उस पर टैक्स एग्जेम्प्शन क्लेम किया जा सकता है।


एक साल पहले तक खरीदे गए घर पर भी एग्जेम्प्शन क्लेम किया जा सकता है

उन्होंने कहा कि अगर किसी टैक्सपेयर ने म्यूचुअल फंड्स या कोई दूसरा एसेट बेचने के एक साल पहले तक कोई घर खरीदा है तो भी वह सेक्शन 54एफ के एग्जेम्प्शन क्लेम कर सकता है। अगर टैक्सपेयर्स किसी अंडर-कंस्ट्रक्शन घर को खरीदना चाहता है या वह खुद घर का कंस्ट्रक्शन करा रहा है तो एसेट की सेल की तारीख से तीन साल के अंदर वह टैक्स एग्जेम्प्शन क्लेम कर सकता है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस को पूरी तरह इनवेस्ट नहीं किया जाता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के उस हिस्से पर एग्जेम्प्शन क्लेम किया जा सकता है, जिसका इस्तेमाल प्रॉप्रटी खरीदने के लिए किया जाता है।

एक से ज्यादा प्रॉपर्टी होने पर एग्जेम्प्शन क्लेम नहीं किया जा सकता

जैन ने कहा कि सेक्शन 54एफ के तहत एग्जेम्प्शन क्लेम करने के लिए एक ऐसी शर्त है जिसके बारे में जानना जरूरी है। इस शर्त के मुताबिक, अगर म्यूचुअल फंड या किसी दूसरे एसेट को बेचने की तारीख पर टैक्सपेयर के पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए।

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दो हाउस प्रॉपर्टी होने पर भी एग्जेम्प्शन क्लेम करने का है एक तरीका

चूंकि, पंकज शर्मा के पास म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स बेचने की तारीख पर पर दो हाउस प्रॉपर्टी हैं, जिससे वह सेक्शन 54एफ के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस को प्रॉपर्टी में इनवेस्ट कर टैक्स एग्जेम्प्शन क्लेम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि पंकज शर्मा के लिए टैक्स एग्जेम्प्शन क्लेम करने का एक रास्ता है। उन्हें म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स बेचने से पहले अपनी एक हाउस प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। इससे वह रिडेम्प्शन के दिन एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी होने की शर्त के दायरे में नहीं आएंगे।

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First Published: Sep 19, 2025 2:46 PM

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