काम की खबर: भूल गए PAN और Aadhaar Card को किया है लिंक या नहीं? तुरंत ऐसे करें चेक

सात दिनों में यानी 30 जून तक PAN कार्ड को Aadhar से लिंक कराना जरूरी है

अपडेटेड Jun 24, 2021 पर 5:05 PM

सात दिनों में यानी 30 जून तक PAN कार्ड को Aadhar से लिंक कराना जरूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। यह आयकर कानून 1961 में जोड़े गए धारा 234H के कारण हुआ है जिसे सरकार ने 23 मार्च को लोकसभा में पारित वित्त विधेयक 2021 के अंतर्गत पास कराया है।


सरकार के द्वारा दी गई अंतिम तारीख तक अगर आप अपने आधार को पैन से नहीं जोड़ते हैं तो इसके लिए आपको 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा और पैन भी निष्क्रिय हो जाएगा।


हो जाएगा PAN निष्क्रिय


अगर कोई व्यक्ति अंतिम तारीख तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ता है तो उसका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। यानी 30 जून के बाद वित्तीय लेनदेन में पैन का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। यानी जहां भी पैन की जरूरत होगी वहां पर इस्तेमाल नहीं होगा। इसका असर सभी तरह के बैंकिंग लेनदेन, म्यूचुअल फंड, डीमैट खाता खोलने, नया बैंक खाता खोलने पर पड़ेगा। बिना पैन के ये सारे काम आप नहीं कर पाएंगे।


लिंक करने से पहले जान लें कि क्या आपका आधार कार्ड पैन से लिंक है या नहीं..


ऐसे चेक कर सकते हैं स्टेटस



सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in यानी अब नई वेबसाइट  https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं। नीचे की तरफ Link Aadhaar के विकल्प पर क्लिक करें। अपने स्टेटस को देखने के लिए Click here पर क्लिक करें। नई विंडो पर पैन और आधार की डिटेल्स भरें। अपना स्टेटस चेक कर लें। अगर आधार और पैन लिंक नहीं कराया है तो तुरंत कराएं।

अगले 7 दिन में पैन को करा लें आधार से लिंक, वरना हो जाएगा बेकार

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