EPF Claim: प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में से कुछ पैसा पीएफ और ग्रेच्युटी के लिए हर महीने काटा जाता है। हर महीने ये पैसा आपकी सैलरी से इसलिए काटा जाता है ताकि रिटायरमेंट के समय आपके पास बड़ा फंड हो, ताकि नौकरी नहीं होने पर भी आप अपना खर्चा स्वयं चला सकें। EPF का पैसा कर्मचारी बड़ी इमरजेंसी के समय निकाल सकते हैं। कई बार बेटी की शादी, बड़ी बीमारी या इमरजेंसी के समय आप इसमें से कुछ पैसा निकाल सकते हैं। यानी, आप अपना पीएफ क्लेम कर सकते हैं।
3 से 7 वर्किंग डेज में आता है क्लेम
ज्यादातर मामलों में देखने को मिला है कि पीएफ क्लेम 3 से 7 दिनों के अंदर बैंक खाते में आ जाता है। अगर आपक पीएफ क्लेम अप्लाई करने के 20 दिनों के अंदर भी नहीं आया है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। यहां जानें आपको कहां शिकायत करनी होगी।
1. EPF से जुड़े किसी भी मामले जैसे पीएफ क्लेम, पीए एडवांस या पासबुक से जुड़ी शिकायत आपको epf grievance portal पर जाकर करनी होगी। इसके लिए आपको https://epfigms.gov.in/Grievance/GrievanceMaster के लिंक पर क्लिक करना होगा।
2. अगर आपको पीएफ क्लेम से जुड़ी शिकायत करनी है तो PF Member के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इसके बाद अपने UAN नंबर की मदद से शिकायत करें। नियमों के मुताबिक आपकी शिकायत का सामाधान 7 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। अगर तब भी आपका पीएफ क्लेम नहीं आया हो तो आपको इसका कारण बताया जाता है।
3. अगर आपको पेंशन से संबंधित शिकायत करनी है तो EPS Pensioner के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और अपने PPO नंबर की मदद से शिकायत करनी होगी।
4. उमंग ऐप या अपने एरिया के पास के EPFO ऑफिस या कमिश्नर के पास जाकर शिकायत कर सकते हैं।
कब निकाल सकते हैं PF का पैसा
रिटायरमेंट के बाद आप PF का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। नौकरी छोड़ने के 45 दिनों के बाद आप पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। आप बीमारी के सयम, कोविड या बेटी की शादी के समय भी पीएफ से एडवांस निकाल सकते हैं।