Employees Provident Fund (EPF) अकाउंट में KYC प्रक्रिया पूरी करना सबके लिए जरूरी है। अगर आपने KYC नहीं किया है तो आप Employees Provident Fund Organisations (EPFO) के मेंबर ऑनलाइन सर्विस जैसे विदड्रा क्लेम, अकाउंट ट्रांसपर जैसी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

EPF अकाइंट में अगर आपने KYC प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो EPFO आपकी रिक्वेस्ट को खारिज कर सकता है।

KYC प्रक्रिया कैसे करें पूरी

1 - https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ स लिंक पर विजिट करें। फिर अपना UAN नंबर दर्ज करें।

2 – मैनेज के ऑप्शन में जाकर KYC सेलेक्ट करें।

3  - KYC विकल्प आ जाने के बाद एक फॉर्म खुलेगा। जिस डॉक्यूमेंट की डिटेल्स में आप अपडेट करना चाहते हैं उसके सामने मौजूद टिक बॉक्स पर क्लिक करें। अपने डॉक्यूमेंट्स से सम्बंधित जानकारी भरें और सबमिट बटन पर टैप करें।

ध्यान रखिएगा कि अगर आपने ऑनलाइन क्लेम किया है तो आपके आधार कार्ड को  UAN से लिंक करना जरूरी है। इसी तरह 5 साल से कम की नौकरी पर फंड निकालने के लिए पैन कार्ड जरूरी है। इसके अलावा आपके बैंक अकाउंट और IFSC कोड UAN से लिंक होना चाहिए।

4 - सेव बटन पर क्लिक करने के बाद आपका डाटा पेंडिंग KYC सेक्शन में चला जाएग और EPFO द्वारा आपकी डिटेल्स वेरीफाई होने के बाद फॉर्म डॉक्यूमेंट के आगे वेरीफाइड लिखा आ जाएगा।

सोशल मीडिया अपडेट्स के लिए हमें Facebook (https://www.facebook.com/moneycontrolhindi/) और Twitter (https://twitter.com/MoneycontrolH) पर फॉलो करें