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परिवार में किसी की मौत के बाद बैंक, EPF और इंश्योरेंस का कैसे मिलेगा पैसा? जानिए आसान तरीका

घर में किसी की मौत के बाद सबसे बड़ी परेशानी सिर्फ दुख नहीं पैसों तक पहुंच न बन पाना भा बन जाता है। कई परिवारों को यह तक नहीं पता होता कि बैंक खाते में जमा रकम, EPF या बीमा पॉलिसी का पैसा कैसे निकाला जाए

MoneyControl Newsअपडेटेड May 06, 2026 पर 4:26 PM
परिवार में किसी की मौत के बाद बैंक, EPF और इंश्योरेंस का कैसे मिलेगा पैसा? जानिए आसान तरीका
घर में किसी की मौत के बाद सबसे बड़ी परेशानी सिर्फ दुख नहीं पैसों तक पहुंच न बन पाना भा बन जाता है।

घर में किसी की मौत के बाद सबसे बड़ी परेशानी सिर्फ दुख नहीं पैसों तक पहुंच न बन पाना भा बन जाता है। कई परिवारों को यह तक नहीं पता होता कि बैंक खाते में जमा रकम, EPF या बीमा पॉलिसी का पैसा कैसे निकाला जाए। सही डॉक्यूमेंट या नॉमिनी की जानकारी न होने पर लोगों को बैंक, दफ्तर और सरकारी ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। हाल ही में ओडिशा की एक घटना ने इसी परेशानी को सामने ला दिया, जहां एक व्यक्ति अपनी बहन की मौत का सबूत देने के लिए उसके अवशेष तक बैंक ले गया। ऐसे मामलों ने यह सवाल और बड़ा कर दिया है कि आखिर किसी रिश्तेदार की मौत के बाद उसका पैसा क्लेम करने का सही तरीका क्या है?

बैंक खाते का पैसा कैसे मिलेगा?

अगर मृत व्यक्ति ने बैंक खाते में नॉमिनी जोड़ा हुआ है, तो प्रोसेस काफी आसान हो जाता है। बैंक आमतौर पर मृत्यु प्रमाण पत्र, KYC और क्लेम फॉर्म लेकर पैसा जारी कर देता है। लेकिन अगर नॉमिनी नहीं है, तो कानूनी वारिसों को एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, लीगल हेयर सर्टिफिकेट, अन्य परिवार वालों का NOC, इंडेम्निटी बॉन्ड आदि देना पड़ता है।

कम रकम वाले मामलों में बैंक बिना सक्सेशन सर्टिफिकेट के भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन बड़ी रकम या विवाद होने पर कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ सकता है।

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