EPFO खाताधारक हो जाएं अलर्ट, PF को आधार से करें लिंक- वरना नहीं मिलेगी ये सर्विस

6 करोड़ से अधिक ईपीएफओ (EPFO) सदस्यों के लिए 1 जून से नियम बदल गए हैं, नये नियमों के मुताबिक आधार को ईपीएफ से लिंक करना होगा

अपडेटेड Jun 09, 2021 पर 11:11 AM

EPFO: 6 करोड़ से अधिक ईपीएफओ (EPFO) सदस्यों के लिए 1 जून से नियम बदल गए हैं। नये नियमों के मुताबिक आधार को ईपीएफ से लिंक करना होगा। EPFO ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत फैसला किया है कि जिन खाताधारकों का 1 जून के बाद से खाता आधार से लिंक नहीं होगा, उनका इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न  यानी ECR नहीं भरा जा सकेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो कंपनी की ओर से मिलने वाले पीएफ शेयर में मिलने में दिक्कत आ सकती है। कर्मचारियों को सिर्फ अपना ही शेयर पीएफ अकाउंट में नजर आएगा।

सभी पीएफ अकाउंट होल्डर्स का यूएएन (UAN) आधार से वैरिफाई होना जरूरी है। आप EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले अपने अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कर लें और UAN को भी आधार वेरिफाइड कर लें। ताकि आपको 1 जून के बाद परेशानी न आए। आइए जानते हैं PF खाते को कैसे आधार से लिंक किया जा सकता है।

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- सबसे पहले आप  EPFO पोर्टल epfindia.gov.in पर जाएं

- epfindia.gov.in पर लॉगइन करें

- Online Services ऑप्शन में  e-KYC portal पर जाएं और Link UAN Aadhaar पर क्लिक करें


-  UAN नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें

- EPFO के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा

- अब OTP और 12 अंकों के आधार कार्ड के नंबर को डालें

- इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें

- अब  OTP Verification ऑप्शन पर क्लिक करें

- अपने आधार के सत्यापन के लिए अपने आधार नंबर से जुड़े मेल के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए OTP को लिखें।

- EPFO आपके Aadhar-EPF लिंकिंग के ऑथन्टिकेशन के लिए आपके नियोक्ता या कंपनी  से संपर्क करेगा। एक बार जब रिक्रूटर आपके आधार सीडिंग को ईपीएफ खाते से प्रमाणित कर देगा, तो ईपीएफ खाता आधार नंबर से जुड़ जाएगा।

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