अगर आप इनकम टैक्स पोर्टल (Income Tax Portal) की नई वेबसाइट के जरिये ITR फाइल करना चाहते हैं तो यहां आपको तरीका बता रहे हैं जिसके जरिये आप स्वयं रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। आप बिना रजिस्ट्रेशन कराए नई वेबसाइट पर ITR फाइन नहीं कर पाएंगे। आकलन वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2021 है।
