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Income Tax: नई वेबसाइट पर ITR फाइल करने के लिए पहले करना होगा रजिस्ट्रेशन, जानें पूरा तरीका

आकलन वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2021 है

MoneyControl Newsअपडेटेड Oct 25, 2021 पर 10:11 PM
Income Tax: नई वेबसाइट पर ITR फाइल करने के लिए पहले करना होगा रजिस्ट्रेशन, जानें पूरा तरीका

अगर आप इनकम टैक्स पोर्टल (Income Tax Portal) की नई वेबसाइट के जरिये ITR फाइल करना चाहते हैं तो यहां आपको तरीका बता रहे हैं जिसके जरिये आप स्वयं रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। आप बिना रजिस्ट्रेशन कराए नई वेबसाइट पर ITR फाइन नहीं कर पाएंगे। आकलन वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2021 है।

रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स

1 एक्टिव पैन कार्ड (PAN Card)

2 मोबाइल नंबर

3 वैलिड ई-मेल आइडी

ऐसे कर सकते हैं स्वयं रजिस्ट्रेशन

- सबसे पहले www.incometax.gov.in पर जाएं।

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