क्या आप भी बेचना चाहते हैं पुरानी गोल्ड ज्वैलरी? पहले करना होगा ये काम, वरना नहीं बेच पाएंगे गहने

Sale Purchase of old Gold Jewellay: सरकार पहले ही सोने के गहनों जैसी वस्तुओं की बिक्री से जुड़े नियम बना चुकी है। इन नियमों का उद्देश्य सोने की वस्तुओं और गहनों की सेल में पहले से अधिक पारदर्शिता लाना है

अपडेटेड Sep 07, 2023 पर 3:43 PM
अब सभी सोने के गहनों पर हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) नंबर होना जरूरी है।

Sale Purchase of old Gold Jewellay: सरकार पहले ही सोने के गहनों जैसी वस्तुओं की बिक्री से जुड़े नियम बना चुकी है। इन नियमों का उद्देश्य सोने की वस्तुओं और गहनों की सेल में पहले से अधिक पारदर्शिता लाना है। साथ ही ग्राहकों को किसी भी तरह के धोखे से बचाने के लए यह नियम बनाए गए हैं। अब सभी सोने के गहनों पर हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) नंबर होना जरूरी है। यदि आपके पास पुराने बिना हॉलमार्क वाले सोने के गहने हैं, तो आपको रिटेल बाजार में बेचने या बदलने के लिए इसे हॉलमार्क कराना जरूरी होगा।

एचयूआईडी क्या है? (What is HUID)

HUID सोने की कलाकृति (artefact) या गहनों पर हॉलमार्क का स्पेशल पहचान का नंबर होता है। इस नंबर का मतलब होता है कि गोल्ड के उस प्रोडक्ट में बताई गई शुद्धता है। ये इस बात की गारंटी देता है कि गोल्ड सही है। जैसे सोने की वस्तुओं पर शुद्धता का चिह्न, उदाहरण के लिए 22 कैरेट और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का लोगो होना चाहिए। भारत में फिलहाल दो कीमती मेटल सोना और चांदी को हॉलमार्किंग के दायरे में लाया गया है।


हालमार्क के बाद भी नहीं निकला शुद्ध सोना तो मिलेगा मुआवजा

बीआईएस नियम 2018 की धारा 49 के अनुसार यदि ग्राहक हॉलमार्क वाले गोल्ड के गहनों में अंकित चिन्हों की तुलना में कम शुद्धता पाता है, तो खरीदार या ग्राहक मुआवजे का हकदार होगा। नियम के मुताबिक जितना अंतर होगा उसका दोगुना देना होगा।

यदि आप पुराने बिना हॉलमार्क वाले गहने बेचना चाहते हैं तो क्या करना होगा?

बिना हॉलमार्क वाले सोने के गहने नहीं बेचे जा सकेंगे। यदि आपके पास बदलने या बेचने के लिए बिना हॉलमार्क वाले पुराने सोने के गहने हैं, तो आपको उन्हें एचयूआईडी के साथ हॉलमार्क कराना होगा। ध्यान रखें कि यदि आपके गहने पर पहले से ही पुराने या पहले के हॉलमार्क चिन्ह अंकित हैं, तो आपको हॉलमार्किंग प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले में बिना एचयूआईडी वाला सोना बेचा जा सकता है।

इन्हें हॉलमार्किंग से मिली है छूट

दो ग्राम से कम सोना, अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों के लिए गहने, निर्यात के लिए कोई भी वस्तु जो विदेशी खरीदार की आवश्यकता के लिए बनाए जाते हैं जैसे फाउंटेन पेन, घड़ियां या विशेष प्रकार के गहने उन्हें हॉलमार्किंग से छूट दी गई है। 40 लाख रुपये से कम सालाना टर्नओवर वाले ज्वैलर्स को भी इस प्रक्रिया से छूट दी गई है।

पुराने सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग कैसे कराएं?

अगर आपके पास बिना हॉलमार्क वाले पुराने सोने के गहने हैं तो आप उसकी शुद्धता की जांच कर सकते हैं। एक आम ग्राहक अपने बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की शुद्धता की जांच बीआईएस के मान्यता प्राप्त किसी भी हॉलमार्किंग सेंटर पर करा सकता है।

ग्राहक किसी भी बीआईएस-मान्यता प्राप्त हॉलमार्किंग सेंटर से गहने का परीक्षण करा सकते हैं। यदि परीक्षण की जाने वाली वस्तुओं की संख्या पांच या अधिक है, तो व्यक्ति को प्रति वस्तु 45 रुपये का पेमेंट करना होगा। यदि लॉट में चार प्रोडक्ट हैं तो 200 रुपये चार्ज देना होगा।

आप बीआईएस के साथ पंजीकृत ज्वैलर के माध्यम से उनके आभूषणों की हॉलमार्किंग भी करवा सकते हैं। ज्वैलर आइटम को बीआईएस टेस्टिंग के लिए हॉलमार्किंग केंद्र में ले जाएगा। बीआईएस मान्यता प्राप्त एएच केंद्रों की सूची हॉलमार्किंग टैब के तहत बीआईएस वेबसाइट www.bis.gov.in पर मिल जाएगी।

HUID में होते हैं ये निशान

एचयूआईडी नंबर की शुरुआत से पहले सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग में चार निशान शामिल थे- बीआईएस लोगो, वस्तुओं की शुद्धता के साथ-साथ जौहरी और ए एंड एच सेंटर का लोगो। लेकिन छह अंकों की एचयूआईडी हॉलमार्किंग में केवल तीन अंक शामिल हैं- बीआईएस लोगो, प्रोक्ट की शुद्धता और छह अंकों की अल्फ़ान्यूमेरिक एचयूआईडी।

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