Sale Purchase of old Gold Jewellay: सरकार पहले ही सोने के गहनों जैसी वस्तुओं की बिक्री से जुड़े नियम बना चुकी है। इन नियमों का उद्देश्य सोने की वस्तुओं और गहनों की सेल में पहले से अधिक पारदर्शिता लाना है। साथ ही ग्राहकों को किसी भी तरह के धोखे से बचाने के लए यह नियम बनाए गए हैं। अब सभी सोने के गहनों पर हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) नंबर होना जरूरी है। यदि आपके पास पुराने बिना हॉलमार्क वाले सोने के गहने हैं, तो आपको रिटेल बाजार में बेचने या बदलने के लिए इसे हॉलमार्क कराना जरूरी होगा।
