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क्या आप भी बेचना चाहते हैं पुरानी गोल्ड ज्वैलरी? पहले करना होगा ये काम, वरना नहीं बेच पाएंगे गहने

Sale Purchase of old Gold Jewellay: सरकार पहले ही सोने के गहनों जैसी वस्तुओं की बिक्री से जुड़े नियम बना चुकी है। इन नियमों का उद्देश्य सोने की वस्तुओं और गहनों की सेल में पहले से अधिक पारदर्शिता लाना है

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 07, 2023 पर 3:43 PM
क्या आप भी बेचना चाहते हैं पुरानी गोल्ड ज्वैलरी? पहले करना होगा ये काम, वरना नहीं बेच पाएंगे गहने
अब सभी सोने के गहनों पर हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) नंबर होना जरूरी है।

Sale Purchase of old Gold Jewellay: सरकार पहले ही सोने के गहनों जैसी वस्तुओं की बिक्री से जुड़े नियम बना चुकी है। इन नियमों का उद्देश्य सोने की वस्तुओं और गहनों की सेल में पहले से अधिक पारदर्शिता लाना है। साथ ही ग्राहकों को किसी भी तरह के धोखे से बचाने के लए यह नियम बनाए गए हैं। अब सभी सोने के गहनों पर हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) नंबर होना जरूरी है। यदि आपके पास पुराने बिना हॉलमार्क वाले सोने के गहने हैं, तो आपको रिटेल बाजार में बेचने या बदलने के लिए इसे हॉलमार्क कराना जरूरी होगा।

एचयूआईडी क्या है? (What is HUID)

HUID सोने की कलाकृति (artefact) या गहनों पर हॉलमार्क का स्पेशल पहचान का नंबर होता है। इस नंबर का मतलब होता है कि गोल्ड के उस प्रोडक्ट में बताई गई शुद्धता है। ये इस बात की गारंटी देता है कि गोल्ड सही है। जैसे सोने की वस्तुओं पर शुद्धता का चिह्न, उदाहरण के लिए 22 कैरेट और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का लोगो होना चाहिए। भारत में फिलहाल दो कीमती मेटल सोना और चांदी को हॉलमार्किंग के दायरे में लाया गया है।

हालमार्क के बाद भी नहीं निकला शुद्ध सोना तो मिलेगा मुआवजा

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