कोविड-19 के कारण खोया है परिवार का कमाने वाला सदस्य? सरकार की ये स्कीम कर सकती मदद

अपडेटेड Jun 07, 2021 पर 3:14 PM

कोविड -19 महामारी के कारण लगभग हर तरफ से बुरी खबरें ज्यादा मिल रही है। आर्थिक तौर पर कमजोर तबके के लिए घर के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के बाद अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाता है। ऐसे परिवारों की मदद करने के लिए ऐसी बीमा योजना उपलब्ध है, जो मृत्यु के बाद परिवार को एक न्यूनतम राशि उपलब्ध करवा सकती है।

स्वास्थ्य बीमा योजना 

PMJJBY (प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना) के तहत सिर्फ 330 रुपये के सालाना प्रीमियम पर दो लाख रुपये का बीमा उपलब्ध कराया जाता है। इस बीमा पालिसी का संचालन सरकारी बीमा संगठन लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन द्वारा किया जाता है। यह पॉलिसी आपको केवल 330 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपये के कवर के लिए योग्य बनाती है! 1000 बैंकों के जरिये यह बीमा योजना खरीदी जा सकती है।

कौन करा सकता है यह बीमा

यदि आपकी आयु 18-50 वर्ष के बीच है और आपके पास बैंक खाता है, तो आप इस योजना में भाग लेने के लिए पात्र हैं। है आपको केवल इस योजना से जुड़े अपने खाते से वार्षिक प्रीमियम को ऑटो-डेबिट करने के लिए सहमति देनी होगी।

- 1 जून हर साल वार्षिक पालिसी नवीनीकरण की आखिरी तारीख है। इस योजना के लिए आप अपने बैंक में आवेदन पत्र जमा करें।


1-उस बैंक में निम्नलिखित दस्तावेज जमा करें, जिसमें मृतक के पास बचत खाता था, जिसके माध्यम से वह पीएमजेजेबीवाई योजना में दाखिल हुए थे-

- विधिवत भरा हुआ दावा प्रपत्र
- डिस्चार्ज रसीद
- संबंधित सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र
- रद्द किए गए चेक/संबंधित सदस्य के बैंक विवरण की फोटोकॉपी

2- बैंक दावा प्रपत्र को जमा करने की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर बीमा कंपनी को अग्रेषित करने के लिए बाध्य हैं।

3- इसी तरह, बीमा कंपनी बैंक से दावा प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर दावे को मंजूरी देने और धन का वितरण करने के लिए उत्तरदायी है।

व्यापक कवरेज
बीमा कंपनियां दावों को कम करने या उन्हें समय पर न निपटाने के लिए कुख्यात हैं। जनसुरक्षा पोर्टल द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, इस योजना में 2020-21 में अब तक लगभग 10.27 करोड़ नामांकन हुए हैं। इन नामांकनों पर लगभग 2,50,361 दावे प्राप्त हुए, जिनमें से 2,34,905 दावों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया जा चुका है। यानी दावों कि निपटारा दर 93.82 प्रतिशत है।

“ आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के लोगों के पास तो यह पालिसी होनी ही चाहिए। 2019 में इस योजना के महत्व  बढ़ोत्तरी को देखने के बाद, मैंने अपने घर में काम करनेवाली बाइयों को भी इस पॉलिसी के लिए नामांकन करने के लिए कहा, क्योंकि यह सभी के लिए किफायती प्रीमियम पर एक अच्छी सुरक्षा प्रदान करता है ”, मनीमंत्रा के संस्थापक, विरल भट्ट ने कहा। मनीमंत्रा एक वित्तीय सलाहकार संगठन है।

एक आवश्यक बीमा पॉलिसी

विरल भट्ट के विश्लेषण के अनुसार, पीएमजेजेबीवाई से बीमा की उपलब्धता आसान होती है, क्योंकि आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष निर्धारित की गई है।  विरल भट्ट के अनुसार हालांकि ऐसा लग सकता है कि 2 लाख  की रकम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है,  पर यह निश्चित रूप से व्यक्तियों के लिए संकट में यह रकम बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई।

 

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