नो क्लेम बोनस (NCB) इंश्योरेंस कराने वाली पार्टी का होता है, न कि गाड़ी का माना जाता है। अगर आप एक नई कार खरीद रहे हैं, तो भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण (IRDAI) की वेबसाइट के अनुसार आप अपने नो क्लेम बोनस (No Claim Bonu) को नई कार में ट्रांसफर कर सकते हैं। जब कोई पॉलिसीधारक बीमा पॉलिसी खरीदता है, तो उसे एक NCB मिलता है। अब यह उस पर निर्भर है कि वह पॉलिसी साल में वह कोई और दावा करता है या नहीं। यदि पॉलिसी लेने वाला क्लेम दायर करता है, तो वह अगले साल के लिए एनसीबी (NCB) के लिए अपनी पात्रता खो देगा। अगर वह पूरे एक साल में क्लेम फाइल नहीं करता है तो वह नो क्लेम बोनस के पात्र बने रह सकते हैं।
