भारत के नागरिकों के लिए पैन कार्ड (Permanent Account Number-PAN) को सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में गिना जाता है। इसका उपयोग केवल टैक्स के लिए ही नहीं बल्कि पहचान पत्र के रूप में भी किया जाता है। कार्ड में दस अंकों के यूनिक अल्फान्य़ूमेरिक (alphanumeric) नंबर होते हैं। इसे देश के इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट (Indian Tax Department) द्वारा जारी किया जाता है।

हर एक पैन कार्ड में दस अंकों का एक अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है। जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है। यह जीवन भर के लिए होता है। यानी एक बार आपका जो पैन कार्ड बन गया वो लाइफ टाइम है। आज के समय में आप किसी भी तरह के बैंकिंग से जुड़ा काम करने जाएं या नई नौकरी ज्वाइन करें तो आपको पैन कार्ड का डिटेल देने को कहा जाता है। फिर चाहें आप नया बैंक अकाउंट खुलवाने जाएं या डिमैट अकाउंट, म्युचुअल फंड में निवेश करने जाएं या किसी भी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हों। हर जगह पैन कार्ड मांगा जाता है।

आइए जानते हैं पैन कार्ड का ऑनलाइन कैसे करें वेरिफाई

1 - सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर विजिट करें।

2 - इसके बाद पोर्टल पर Verify Your PAN details पर क्लिक करें।

3 - इसके बाद आपको पैन कार्ड नंबर, पैन कार्ड होल्डर का पूरा नाम, जन्म तिथि सेलेक्ट करना होगा।

4 - इसके कैप्चा भरें और पैन डिटेल वेरिफाई करने के लिए सब्मिट कर दें।

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