प्राइवेट सेक्टर में एंप्लॉयीज के रिटायरमेंट की उम्र 58 साल है। कम से कम 10 साल नौकरी करने वाला व्यक्ति ईपीएफ के तहत जमा फंड के साथ ही पेंशन का हकदार हो जाता है। यह पेंशन एंप्लॉयी के रिटायरमेंट के बाद मिलती है। सवाल है कि अगर एंप्लॉयी की मौत 58 साल की उम्र पूरी करने से पहले हो जाती है तो क्या उसकी पत्नी को पेंशन मिलेगी? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि कम उम्र में मौत के कई मामले देखने को मिले हैं। कई मामले ऐसे जिनमें शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति की मौत अचानक दिल का दौरा पड़ने से हो गई। ऐसी स्थिति में ईपीएफ (EPF) से मिलने वाली रकम से मृतक एंप्लॉयी के परिवार को बहुत मददगार साबित होती है।
