अगर आप 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट डिपॉजिट या एक्सचेंज नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा?

इससे पहले भी RBI खास मूल्य के नोट के सर्कुलन को वापस लेने का फैसला कर चुका है। 2013-14 में RBI ने 2005 से पहले जारी किए गए बैंक नोट को सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला किया था। ऐसा इसलसिए किया गया था क्योंकि इन नोट्स में सिक्योरिटी के फीचर पर्यापत नहीं थे

अपडेटेड May 23, 2023 पर 2:13 AM
Story continues below Advertisement
RBI ने इस बात पर भी जोर दिया है कि 30 सितंबर, 2023 तक 2000 रुपये के नोट्स लीगल टेंडर बने रहेंगे। इसका मतलब है कि 30 सितंबर तक इन नोटों का इस्तेमाल किसी चीज या सेवा को खरीदने के लिए किया जा सकता है।

RBI के 2000 रुपये के नोट पर आए फैसले ने लोगों को चौंकाया है। केंद्रीय बैंक ने लोगों से 2000 रुपये के नोट 30 सितंबर, 2023 तक डिपॉजिट या एक्सचेंज करने को कहा है। उसने इस बात पर भी जोर दिया है कि इस बीच 2000 रुपये के नोट्स लीगल टेंडर बने रहेंगे। इसका मतलब है कि 30 सितंबर तक इन नोटों का इस्तेमाल किसी चीज या सेवा को खरीदने के लिए किया जा सकता है। आरबीआई के सर्कुलर में यह नहीं बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति 30 सितंबर, 2023 तक 2000 रुपये के नोट्स अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करता है या एक्सचेंज नहीं कर पाता है तो क्या होगा।

नया सर्कुलर जारी हो सकता है

ऐसा लगता है कि RBI इस बारे में नया सर्कुलर जारी करेगा। इसलिए यह जानने के लिए कि इस साल 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट को डिपॉजिट या एक्सचेंज नहीं करने पर क्या होगा, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। केंद्रीय बैंक को अगर ऐसा लगता है कि लोगों को 2000 रुपये के नोट के मामले में एक और मौका देना जरूरी है तो वह इस बारे में नया सर्कुलर जारी कर सकता है। वह इस साल 30 सितंबर के बाद नोट एक्सचेंज करने या डिपॉजिट करने की इजाजत दे सकता है।


यह भी पढ़ें : NIIT और KEI Industries के शेयरों में 2-3 हफ्तों में हो सकती है शानदार कमाई

पहले भी ऐसा फैसला ले चुका है RBI

इससे पहले भी RBI खास मूल्य के नोट के सर्कुलन को वापस लेने का फैसला कर चुका है। 2013-14 में RBI ने 2005 से पहले जारी किए गए बैंक नोट को सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला किया था। ऐसा इसलसिए किया गया था क्योंकि इन नोट्स में सिक्योरिटी के फीचर पर्यापत नहीं थे। ऐसे में इन नोटों के सर्कुलेशन को रिस्की माना गया था।

FAQ में क्या कहा गया है?

करेंसी पर जारी आरबीआई के सवाल और जबाव (17 मई, 2022 तक अपडेटेड) में कहा गया है कि RBI के चुने गए ऑफिसेज में 2005 से पहले जारी किए गए बैंक नोट्स को एक्सचेंज करने की सुविधा उपलब्ध है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि बैंक 2005 से पहले जारी किए गए बैंक नोट्स को ग्राहक के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर सकते। इसके बारे में RBI ने 19 दिंसबर, 2016 को एक सर्कुलर जारी किया था।

500 1000 रुपये के नोट के लिए नियम

RBI के एफएक्यू में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास 2005 से पहले जारी किए गए नोट्स जैसे 10, 50 और 100 रुपये के हैं तो उन्हें या तो व्यक्ति के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया जा सकता है या इसे RBI के निर्धारित ऑफिसेज में बदला जा सकता है। हालांकि, यह ध्यान में रखना है कि 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोट न तो एक्सचेंज कराए जा सकते हैं और न हीं बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए जा सकते हैं।

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।