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आपकी इनकम 7 लाख रुपये से ज्यादा है? फिर आपको फाइनेंस एक्ट, 2023 के मार्जिनल रिलीफ के बारे में जान लेना चाहिए

अभी यह तय करने का सही वक्त है कि आपके लिए इनकम टैक्स की नई रीजीम सही रहेगी या पुरानी। इसके लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर उपलब्ध टैक्स कैलकुलेटर का फायदा उठा सकते हैं

Abhishek Anejaअपडेटेड Apr 04, 2023 पर 6:00 PM
आपकी इनकम 7 लाख रुपये से ज्यादा है? फिर आपको फाइनेंस एक्ट, 2023 के मार्जिनल रिलीफ के बारे में जान लेना चाहिए
फाइनेंस मिनिस्टर ने टैक्स प्रोफेशनल्स और टैक्सपेयर्स से फीडबैक लेने के बाद मार्जिनल रिलीफ शुरू किया है। इसे फाइनेंस एक्ट, 2023 में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87ए के तहत पेश किया गया है।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2023 को पेश यूनियन बजट (Union Budget) में इनकम टैक्स (Income Tax) की नई रीजीम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कई बड़े ऐलान किए थे। इसके बाद 7 लाख रुपये से थोड़ी ज्यादा इनकम वाले कई लोग चिंता में पड़ गए। उन्हें इनकम 7 लाख से थोड़ी ज्यादा होने पर इनकम टैक्स के अलावा 25000 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे। लेकिन, ऐसे लोगों के लिए अच्छी खबर आई है। फाइनेंस मिनिस्टर ने टैक्स प्रोफेशनल्स और टैक्सपेयर्स से फीडबैक लेने के बाद मार्जिनल रिलीफ (Marginal Relief) शुरू किया है। इसे फाइनेंस एक्ट, 2023 में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87ए के तहत पेश किया गया है।

नए संशोधन के मुताबिक, अगर टैक्सपेयर की टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपये के पार है तो उसकी बेसिक टैक्स लायबिलिटी 7 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई से अधिक नहीं होगी। हालांकि, टैक्स लायबिलिटी पर 4 फीसदी सेस के मामले में कोई राहत नहीं दी गई है।

आइए जानते हैं कि फाइनेंस एक्ट, 2023 में क्या बदलाव किया गया है और आपकी टैक्स लायबिलिटी पर इसका क्या असर पड़ेगा:

फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए टैक्सेबल इनकम

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