इनकम टैक्स की नई और पुरानी रीजीम को लेकर कई टैक्सपेयर्स कनफ्यूज्ड हैं। सरकार ने इनकम टैक्स की नई रीजीम को डिफॉल्ट रीजीम बना दी है। इसका मतलब है कि नौकरी करने वाला कोई व्यक्ति अगर अपने एंप्लॉयर के फाइनेंस डिपार्टमेंट को यह नहीं बताता है कि वह ओल्ड रीजीम का इस्तेमाल करना चाहता है तो यह मान लिया जाएगा कि नई रीजीम उसकी चॉइस है। नई रीजीम और पुरानी रीजीम के बीच सबसे बड़ा फर्क डिडक्शन और टैक्स स्लैब के मामले में है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
