इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर-5 और आईटीआर-7 फॉर्म्स उपलब्ध करा दिए हैं। दोनों फॉर्म इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इन फॉर्म्स में कई जानकारियां प्री-फिल्ड हैं। इसका मतलब है कि टैक्सपेयर्स को कई जानकारियां फॉर्म में पहले से भरी हुई मिलेंगी। सवाल है कि ये दोनों फॉर्म्स किस तरह कै टैक्सपेयर्स के इस्तेमाल के लिए हैं?
इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के लिए नहीं हैं ये आईटीआर फॉर्म्स
ITR-5 और ITR-7 खास कैटेगरी के टैक्सेपेयर्स के लिए हैं। इंडिविजुअल और हिंदू अविभाजित परिवार (HUD) के लिए ये फॉर्म्स नहीं हैं। खास कैटेगरी में आने वाले टैक्सपेयर्स एसेसमेंट ईयर 2025-26 में इन दोनों फॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे टैक्सपेयर्स के रिटर्न फाइल करने के नियम और शर्तें अलग हैं। इनके रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन भी अलग है।
इन टैक्सपेयर्स के लिए हैं आईटीआर-5 और आईटीआर-7 फॉर्म्स
फर्म्स, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टरनिशप (LLps), एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स (AoPs), बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल्स, कोऑपरेटिव सोसायटीज और लोकल अथॉरिटीज ITR-5 का इस्तेमाल कर सकते हैं। आईटीआर-7 फॉर्म्स का इस्तेमाल खास तरह की कंपनियां करती हैं। इसके तहत चैरिटेबल ट्रस्ट्स, राजनीतिक पार्टी, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, न्यूज एजेंसीज आदि आती हैं।
अकाउंट का ऑडिट कराने वाले टैक्सपेयर्स के लिए डेडलाइन 30 सितंबर
अगर आईटीआर-5 और आईटीआर-7 फॉर्म्स का इस्तेमाल करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए अपने अकाउंट का ऑडिट करना जरूरी है तो उसके लिए एसेसमेंट ईयर 2025-26 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर है। जिन टैक्सपेयर्स को अकाउंट ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 16 सितंबर थी।
टैक्सपेयर्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन कर फॉर्म्स का कर सकते हैं इस्तेमाल
आईटीआर-5 और आईटीआर-7 का इस्तेमाल करने वाले टैक्सपेयर्स Income Tax डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉग-इन कर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उन्हें पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने आईडी और पासवर्ड से लॉग-इन करना पड़ेगा। आईडी की जगह वे अपने पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉग-इन करने के बाद उन्हें ई-फाइल सेक्शन में जाना होगा। फिर इनकम टैक्स रिटर्न को सेलेक्ट करने के बाद एसेसमेंट ईयर को सेलेक्ट करना होगा।