सरकार ने यूनियन बजट 2024 में कैपिटल गेंस के नियमों में बदलाव किया था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के कैलकुलेशन के लिए इंडेक्सेशन हटा दिया था। कई लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के नए नियमों को लेकर कनफ्यूज्ड रहते हैं। चंडीगढ़ के अनमोल शर्मा ने अक्टूबर 2017 में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिसे अब वह बेचने जा रहे हैं। वह जानना चाहते हैं कि इसके कैपिटल गेंस पर उन्हें कितना टैक्स चुकाना होगा? मनीकंट्रोल ने यह सवाल सीए और टैक्स एक्सपर्ट बलंवत जैन से पूछा।
बजट 2024 में कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों में बदलाव
जैन ने कहा कि यूनियन बजट 2024 में सरकार ने Capital Gains Tax के नियमों में बड़े बदलाव किए थे। सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के कैलकुलेशन के लिए इंडेक्सेशन बेनेफिट को हटा दिया था। पहले कैपिटल एसेट के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के लिए तीन अलग-अलग होल्डिंग पीरियड लागू थे। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड शेयरों और म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम के लिए होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा था। नॉन-लिस्टेड शेयरों, जमीन और ब्लिडिंग के लिए होल्डिंग पीरियड 2 साल था। बाकी कैपिटल एसेट्स के लिए यह तीन साल था। Income Tax के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के नियमों को आसान बनाने की मांग काफी समय से हो रही थी।
अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के लिए 3 की जगह 2 होल्डिंग पीरियड
उन्होंने कहा कि जुलाई 2024 के यूनियन बजट में सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के लिए सिर्फ 2 होल्डिंग पीरियड कर दिए। पहला एक साल से ज्यादा और दूसरा 2 साल से ज्यादा। लिस्टेड शेयरों और म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम के लिए यह एक साल से ज्यादा है। जमीन और बिल्डिंग के लिए यह दो साल से ज्यादा है। सरकार ने इंडेक्सेशन बेनेफिट को हटा दिया। हालांकि, कुछ स्थितियों में जमीन और बिल्डिंग के मामले में इंडेक्सेशन बेनेफिट उपलब्ध है। अगर जमीन या बिल्डिंग नए नियम के लागू होने से पहले खरीदी गई है और उसे 23 जुलाई, 2024 को या इसके बाद बेचा जाता है तो उस पर इंडेक्सेशन का बेनेफिट उपलब्ध है।
23 जुलाई से पहले खरीदी गई प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन बेनेफिट उपलब्ध
जैन ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के नए नियम लागू होने से पहले जमीन खरीदी थी और उसे 23 जुलाई, 2024 को या उसके बाद बेचता है तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के कैलकुलेशन में इंडेक्सेशन बेनेफिट का विकल्प उपलब्ध होगा। वह इंडेक्सेशन बेनेफिट के साथ 20 फीसदी या बगैर इंडेक्सेशन बेनेफिट 12.5 फीसदी में से जिसमें कम टैक्स आए, उस विकल्प का इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने कहा कि अनमोल शर्मा के पास प्रॉपर्टी 2 साल से ज्यादा समय तक थी। इसलिए इससे होने वाले प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस माना जाएगा।
इंडेक्सेशन के साथ 20 फीसदी और बगैर इंडेक्सेशन 12.5% टैक्स
उन्होंने कहा कि चूंकि शर्मा ने यह फ्लैट 23 जुलाई, 2024 से पहले खरीदा था और इसे बचने पर हुआ प्रॉफिट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के दायरे में आता है तो उनके पास इस पर टैक्स चुकाने के दो विकल्प हैं। वह इंडेक्सेसन के साथ 20 फीसदी या बगैर इंडेक्सेशन बेनेफिट 12.5 फीसदी के रेट से टैक्स चुका सकते हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह बेनेफिट सिर्फ टैक्स लायबिलिटी के कैलकुलेशन के लिए है।