हाल में व्हाट्सअप पर इनकम टैक्स का एक नोटिस सर्कुलेट हो रहा था। इसमें इनकम टैक्स का एक अफसर एक टैक्सपेयर से घर के खर्चों का ब्रेक-अप मांग रहा था। इसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा देखने को मिली। आइए जानते हैं कि किसी टैक्सपेयर्स के घर के खर्च से इनकम टैक्स का क्या लेनादेना है और किस वजह से अधिकारी ने खर्च के बारे में सवाल पूछे।
इनकम टैक्स अफसर इनकम के सोर्स को देखता है
जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्क्रूटनी के लिए किसी इनकम टैक्स रिटर्न को चुनता है तो अफसर इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाई गई इनकम और टैक्सपेयर्स की इनकम के सोर्स को देखते हैं। फिर किसी टैक्सपेयर के व्यक्तिगत खर्च के बारे में सवाल पूछने की क्या वजह है? इसका जवाब यह है कि हर व्यक्ति को खुद और अपने परिवार के सदस्यों के कुछ जरूरी खर्च करने पड़ते हैं। इनमें राशन पर होने वाला खर्च, इंश्योरेंस, सामाजिक समारोह का खर्च, बाल कटवाने का खर्च, रेस्त्रा में खाना खाने का खर्च आदि शामिल होते हैं।
टैक्सपेयर की इनकम और खर्च के बीच मेल
ऐसे खर्च व्यक्ति की हैसियत और कुछ दूसरी चीजों पर निर्भर करते हैं। इनमें एजुकेशन, परिवार के सदस्यों की संख्या, वैवाहिक स्थिति और व्यक्ति के रहने का इलाका आदि शामिल हैं। इन सभी बातों के आधार पर कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत जरूरतों पर एक निश्चित अमाउंट खर्च करता है। हालांकि, कई लोग इन चीजों पर ध्यान दिए बगैर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने खर्चों के लिए बैंक से पर्याप्त पैसा नहीं निकालता है तो इससे संदेह पैदा होता है।
व्यक्ति का खर्च उसकी इनकम से ज्यादा हो सकता है
इससे यह संदेह पैदा होता है कि क्या व्यक्ति की कमाई किसी अघोषित स्रोत से है, जिसका इस्तेमाल व्यक्तिगत खर्चों के लिए किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा नोटिस मिलता है और उसने अपने बैंक अकाउंट्स या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल परिवार के खर्चों के लिए किया है तो वह इनकम टैक्स अफसर को इस बारे में बता सकता है। इससे मामला खत्म हो जाता है। अगर यह खर्च किसी करीब रिश्तेदार की तरफ से किया जाता है तो भी वह इनकम टैक्स अफसर को इस बारे में बता सकता है। उसे रिश्तेदार की इनकम का डिटेल देना होगा।
इनकम का स्रोत नहीं बताने पर पेनाल्टी लग सकती है
अगर व्यक्ति इनकम टैक्स अफसर को अपने खर्चों के बारे में ठीक तरह से नहीं बताता है तो यह माना जाएगा कि किसी उसकी कोई अघोषित इनकम है और तब पेनाल्टी लगेगी। टैक्सपेयर को अगर ऐसा लगता है कि इनकम टैक्स अफसर का कैलकुलेशन ठीक नहीं है तो उसे अपील करने का अधिकार है।
(लेखक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। वह पर्सनल फाइनेंस खासकर इनकम टैक्स से जुड़े मामलों के एक्सपर्ट हैं।)