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Income Tax: पत्नी को गिफ्ट की जगह लोन देकर आप बचा सकते हैं काफी टैक्स, जानिए कैसे

Income Tax: ज्यादा इनकम वाले लोग इनकम टैक्स के कुछ नियमों का इस्तेमाल कर काफी ज्यादा टैक्स सेविंग्स कर सकते हैं। कई लोग पत्नी को ज्यादा अमाउंट का गिफ्ट देते हैं, क्योंकि गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगता है। लेकिन, गिफ्ट अमाउंट से कोई इनकम होती है तो उसे गिफ्ट देने वाली व्यक्ति की इनकम में जोड़ दिया जाता है और उस पर टैक्स लगता है

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Jul 02, 2025 पर 11:43 AM
Income Tax: पत्नी को गिफ्ट की जगह लोन देकर आप बचा सकते हैं काफी टैक्स, जानिए कैसे
इनकम टैक्स एक्ट, 1961 का सेक्शन 64(1)(IV) कहता है कि अगर कोई पति अपनी पत्नी को पैसा गिफ्ट देता है तो उस पैसे से होने वाली इनकम पर पत्नी को टैक्स नहीं चुकाना होगा।

ज्यादा कमाई करने वाले लोगों को काफी टैक्स चुकाना पड़ता है। इसलिए उन्हें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर आपकी इनकम भी सबसे ज्यादा टैक्स स्लैब में आती है तो आपके लिए इनकम टैक्स के कुछ खास नियमों को जान लेना जरूरी है। इससे टैक्स-सेविंग्स में काफी मदद मिल सकती है। जैसे अगर आप पत्नी को गिफ्ट की जगह लोन देते हैं तो आप काफी टैक्स बचा सकते हैं।

ज्यादा इनकम पर टैक्स के रेट्स

सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि कितनी इनकम सबसे ज्यादा टैक्स स्लैब में आती है। अगर आप इनकम टैक्स (Income Tax) की पुरानी रीजीम (Old Regime of Income Tax) का इस्तेमाल करते हैं और आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपये से ज्यादा है तो आपको 30 फीसदी टैक्स चुकाना पड़ेगा। नई रीजीम में सालाना 24 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगता है। इसका मतलब है कि पुरानी रीजीम में टैक्स के रेट्स ज्यादा हैं। लेकिन, यह ध्यान में रखना होगा कि पुरानी रीजीम में डिडक्शन का फायदा मिलता है। नई रीजीम में डिडक्शन का फायदा नहीं मिलता है।

पत्नी को गिफ्ट या लोन दिया जा सकता है

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