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बजट के इन 4 बड़े ऐलानों के बारे में जान लीजिए, इनसे आपको होगा सबसे ज्यादा फायदा

Union Budget India: सरकार ने इस बार यूनियन बजट में मिडिल क्लास को काफी राहत देने की कोशिश की है। इसके लिए इनकम टैक्स के नियमों को आसान बनाया गया है। साथ ही टैक्स के रेट में काफी कमी की गई है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे मिडिल क्लास परिवार के हाथ में ज्यादा पैसे बचेंगे

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 04, 2025 पर 9:51 AM
बजट के इन 4 बड़े ऐलानों के बारे में जान लीजिए, इनसे आपको होगा सबसे ज्यादा फायदा
सरकार ने नई रीजीम में टैक्स के स्लैब में बड़ा बदलाव किया है। इसमें सालाना 4 लाख रुपये तक इनकम को टैक्स-फ्री कर दिया गया है।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को ऐसे कई ऐलान किए, जिनमें आपका बड़ा फायदा छुपा हुआ है। उनकी कोशिश इनकम टैक्स के नियमों को आसान बनाने और मिडिल क्लास को राहत देने की है। उन्होंने टैक्स के नियमों में जो बदलाव किए हैं, उससे मिडिल क्लास परिवारों के हाथ में ज्यादा पैसे बचेंगे। इस पैसे का इस्तेमाल वे अपनी जरूरत की चीजें खरीदने या सेविंग्स और निवेश के लिए कर सकेंगे।

1. सालाना 12 लाख रुपये तक इनकम तो नहीं लगेगा टैक्स

अगर आपकी सालाना इनकम 12 लाख रुपये तक है तो आपको टैक्स नहीं चुकाना होगा। यह फायदा इनकम टैक्स की नई रीजीम (New Regime of Income Tax) का इस्तेमाल करने वाले लोगों को मिलेगा। पहले सालाना 7 लाख रुपये तक इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। अब 12 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87ए के तहत मिलने वाले रिबेट को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया है।

2. नई रीजीम में टैक्स स्लैब में बदलाव

सरकार ने नई रीजीम में टैक्स के स्लैब में बड़ा बदलाव किया है। इसमें सालाना 4 लाख रुपये तक इनकम को टैक्स-फ्री कर दिया गया है। 4 लाख से ज्यादा और 8 लाख तक की इनकम पर टैक्स 5 फीसदी लगेगा। 8 लाख से ज्यादा और 12 लाख तक की इनकम पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा। 12 लाख से ज्यादा और 16 लाख रुपये तक की इनकम पर 15 फीसदी टैक्स लगेगा। 16 लाख से ज्यादा और 20 लाख तक की इनकम पर 20 फीसदी टैक्स लगेगा। 20 लाख से ज्यादा और 24 लाख तक की इनकम पर 25 फीसदी टैक्स है। 24 लाख से ज्यादा इनकम पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा। टैक्स स्लैब में बदलाव से अब ज्यादा इनकम पर भी पहले के मुकाबले कम टैक्स चुकाना होगा।

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