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Income Tax Refund: क्या आपका टैक्स रिफंड अब तक नहीं आया है, जानिए इसकी क्या वजह हो सकती है

Income Tax Refund: इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 16 सितंबर थी। ढाई महीने बीत जाने के बाद भी कई टैक्सपेयर्स के बैंक अकाउंट में रिफंड का पैसा नहीं आया है। एक्सपर्ट्स का कहना है रिफंड नहीं आने की टेक्निकल वजह हो सकती है

Your Money Deskअपडेटेड Dec 05, 2025 पर 3:09 PM
Income Tax Refund: क्या आपका टैक्स रिफंड अब तक नहीं आया है, जानिए इसकी क्या वजह हो सकती है
एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अपने रिटर्न के स्टेटस की जांच करते रहना चाहिए।

कई टैक्सपेयर्स का रिफंड अब तक नहीं आया है। आम तौर पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 3-4 हफ्ते में रिफंड का पैसा टैक्सपेयर्स के बैंक अकाउंट में आ जाता है। कम अमाउंट के रिफंड से जुड़े रिटर्न की प्रोसेसिंग जल्द होती है। ज्यादा अमाउंट का रिफंड आने में थोड़ा समय लगता है। हालांकि, कुछ खास वजहों से भी रिफंड अटक जाता है। आइए इन वजहों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

1. गलत बैंक अकाउंट या बैंक अकाउंट का वैलिडेट नहीं होना

Income Tax Refund के लिए बैंक अकाउंट का प्री-वैलिडेट होना जरूरी है। आपको इनम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-पोर्टल पर जाकर यह चेक करने की जरूरत है कि आपका बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेटेड है या नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्री-वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में ही रिफंड भेजता है।

2. आईटीआर का वेरिफाय नहीं होना

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद उसे वेरिफाय करना जरूरी है। इसे ऑनलाइन ई-वेरिफाय किया जा सकता है। इसे ऑफलाइन वेरिफाय करने की भी सुविधा है। इसके लिए ITR-V पर हस्ताक्षर कर इसे बेंगलुरु में सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग यूनिट (CPC) को स्पीडपोस्ट से भेजना पड़ता है। फाइल करने की तारीख से 30 दिन के अंदर रिटर्न को वेरिफाय करना जरूरी है। वेरिफाय नहीं किए गए रिटर्न को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोसेस नहीं करता है।

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