आज यानी 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है। इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स खासकर नौकरी करने वाले लोगों को इस महीने यह तय करना होगा कि वे इनकम टैक्स की नई और पुरानी रीजीम में से किसका इस्तेमाल करेंगे। नई रीजीम में टैक्स के रेट्स कम हैं, लेकिन ज्यादातर डिडक्शन नहीं मिलता है। पुरानी रीजीम में टैक्स के रेट्स ज्यादा है, लेकिन डिडक्शन का फायदा मिलता है।