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Income Tax नोटिस मिलने पर घबराएं नहीं, इन बातों का रखेंगे ध्यान तो नहीं होगी मुश्किल

Income Tax Notice: पिछले कुछ सालों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने कामकाज का काफी डिजिटल बना दिया है। अब रिटर्न की प्रोसेसिंग से लेकर रिफंड तक का काम सॉफ्टवेयर की मदद से पूरा होता है। यहां तक कि आईटीआर फॉर्म की स्क्रूटनी भी सॉफ्टवेयर करता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 13, 2025 पर 5:47 PM
Income Tax नोटिस मिलने पर घबराएं नहीं, इन बातों का रखेंगे ध्यान तो नहीं होगी मुश्किल
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग-अलग सेक्शन् के तहत टैक्सपेयर्स को नोटिस इश्यू करता है।

इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने का सीजन शुरू हो गया है। कई टैक्सपेयर्स ने आईटीआर फाइल कर दिया है। नौकरी करने वाले कई लोग फॉर्म 16 मिलने का इंतजार कर रहे हैं। एंप्लॉयर्स अपने एंप्लॉयीज को 15 जून तक फॉर्म 16 इश्यू कर देते हैं। इसके बाद ही सैलरीड टैक्सपेयर्स रिटर्न फाइल करते हैं। हालांकि, इस बार रिटर्न फाइल करने के लिए टैक्सपेयर्स को ज्यादा वक्त मिला है। सीबीडीटी ने रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 सितंबर कर दी है।

रिटर्न फाइल करने के लिए डेडलाइन का इंतजार नहीं करें

एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने के लिए डेडलाइन करीब आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि जल्दबाजी में ITR फाइल करने पर गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा टैक्सपेयर्स जल्दबाजी में रिटर्न फाइल करने की वजह से किसी इनकम के बारे में बताना भूल सकता है। इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस (Income Tax Notice) टैक्सपेयर्स को मिल सकता है।

जल्दबाजी में रिटर्न फाइल करने में गलती की आशंका होती है

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