Budget 2026 Income Tax Slab: सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। नए और पुराने टैक्स स्लैब में कोई भी चेंज इस बार नहीं किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को बजट पेश किया लेकिन नए और पुराने टैक्स रिजीम में कोई रेट नहीं बदले हैं। बजट में वित्तमंत्री में डायरेक्ट टैक्स को लेकर दो ऐलान किया है। रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है। साथ ही कुछ जगहों पर TCS और TDS भी घटा दिया है। .यहां जानें साल 2026-27 यानी अगले फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए इनकम टैक्स स्लैब क्या रहने वाला है।
फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए नए टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब
4 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं।
4 से 8 लाख रुपये पर 5 फीसदी टैक्स।
8 से 12 लाख रुपये पर 10 फीसदी टैक्स।
12 से 16 लाख रुपये पर 15 फीसदी टैक्स।
16 से 20 लाख रुपये पर 20 फीसदी टैक्स।
20 से 24 लाख रुपये पर 25 फीसदी टैक्स।
24 लाख रुपये से ज्यादा पर 30 फीसदी टैक्स।
इसके साथ ही 12 लाख रुपये तक कमाने वालों को सेक्शन 87A के तहत पूरा टैक्स रिबेट मिलता है।
पुराना टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब 2026-27 फाइनेंशियल ईयर के लिए
पुराने टैक्स रिजीम में अभी भी 80C, 80D और होम लोन ब्याज पर छूट आदि मिलता है। सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स छूट की लिमिट भी ज्यादा है। इसी वजह से बहुत से लोग अब भी पुराने सिस्टम को पसंद करते हैं। हालांकि, बजट 2026 से पहले यह चर्चा तेज है कि सरकार पुराने टैक्स रिजीम को धीरे-धीरे खत्म कर सकती है। फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक संकेत नहीं मिला है। माना जा रहा है कि सरकार चरणबद्ध तरीके से बदलाव कर सकती है। अब सभी की नजरें बजट भाषण पर हैं। तभी साफ होगा कि टैक्सपेयर्स को कितनी राहत मिलती है।
पुराने टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब