Income Tax Refund: इनकम टैक्स रिफंड आने में लगते हैं कितने दिन? डिपार्टमेंट को लगता है इतना समय

Income Tax Refund: टैक्सपेयर्स अक्सर सवाल पूछते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने के कितने दिन बाद इनकम टैक्स रिफंड (Income tax Refund) मिल जाता है? आईटीआर फाइल करने के बादा ज्यादतर सभी टैक्सपेयर्स को अफने टैक्स रिफंड का बेसब्री से इंतजार रहता है

अपडेटेड Jul 04, 2024 पर 6:39 PM
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Income Tax Refund: टैक्सपेयर्स अक्सर सवाल पूछते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के कितने दिन बाद इनकम टैक्स रिफंड मिल जाता है?

Income Tax Refund: टैक्सपेयर्स अक्सर सवाल पूछते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने के कितने दिन बाद इनकम टैक्स रिफंड (Income tax Refund) मिल जाता है? आईटीआर फाइल करने के बादा ज्यादतर सभी टैक्सपेयर्स को अफने टैक्स रिफंड का बेसब्री से इंतजार रहता है। यहां आपको बता रहे हैं कि टैक्सपेयर्स के बैंक खाते में कितने दिनों में रिटर्न आ जाता है।

31 जुलाई तक फाइल करना है रिटर्न

फाइनेंशियल ईयर 2023-24 (असेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की समय सीमा 31 जुलाई 2024 है। यहां तक कि जब आईटीआर समय सीमा तक दाखिल किया जाता है, तब भी यह देखना जरूरी है कि इनकम टैक्स विभाग इसकी प्रोसेसिंग करता है या नहीं। यदि आईटीआर सफलतापूर्वक प्रोसेस नहीं हुआ, तो इनकम टैक्स रिफंड आईटीआर दाखिल करने वाले के बैंक खाते में जमा नहीं किया जाएगा।


आईटीआर को सफलतापूर्वक प्रोसेस होने में लगता है समय

टैक्स एक्सपर्ट का सुझाव है कि आम तौर पर, आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग में आईटीआर की ई-वैरिफिकेशन की डेट से औसतन 15-45 दिन लगते हैं। यदि ऑफलाइन वैरिफिकेशन (आईटीआर- V फॉर्म) का इस्तेमाल किया जाता है, तो समय सीमा बढ़ जाती है।

 

ऑनलाइन कैसे फाइल करना होगा इनकम टैक्स रिटर्न?

ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इनकम टैक्स की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा।

स्टेप 1: इनकम टैक्स ई-फाइलिंग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ ओपन करें और अपना पैन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।

स्टेप 2: इसके बाद File Income Tax Return पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3: अगले स्टेप में आपको असेसमेंट ईयर चुनना है। आपको फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर भर रहे हैं तो असेसमेंट ईयर (AY) 2024-25 चुनना होगा।

स्टेप 4: इसके बाद आपको बताना होगा कि आप कौन हैं। यानी, इंडिविजुअल, HUF और अन्य ऑप्शन मिलेंगे। आप अपनी आईटीआईर के लिए 'Individual' पर क्लिक कर सकते हैं।

स्टेप 5: इसके बाद ITR का टाइप चुनना होगा। भारत में आईटीआर 7 तरह के होते हैं। ITR के 1 से 4 नंबर फॉर्म इंडिविजुअल और HUF के लिए होते हैं।

स्टेप 6: अगले स्टेप में आपको ITR का टाइप और कारण चुनने होगे। यहां आपको ऑप्शन चुचने होंगे जैसे बेसिक छूट से ज्यादा टैक्सेबल इनकम, स्पेसिफिक क्राइटेरिया पूरा करना होगा। यहां नीचे दिये चेकबॉक्स पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 7: प्री-फील्ड जानकारी को अपडेट करना होगा। यहां आपको पैन, आधार, नाम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन और बैंक डिटेल को वैलिडेट करना होगा। यहां आपको इनकम, टैक्स और छूट डिडक्श की डिटेल देनी होगी। इसके बाद आपको अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए कंफर्म करना होगा। डिटेल्स देने के बाद अगर कोई टैक्स बचता है तो उसका पेमेंट करना होगा।

ऑनलाइन ITR फाइल करने के लिए चाहिए होंगे ये डॉक्यूमेंट

पैन और आधार कार्ड

बैंक स्टेंटमेंट

फॉर्म 16

दान की स्लिप

निवेश, इन्श्योरेंस पॉलिसी पेमेंट की रसीदें और होम लोन पेमेंट का सर्टिफिकेट या रसीद।

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First Published: Jul 04, 2024 6:39 PM

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