Income Tax Refund: क्या आपको इनकम टैक्स रिफंड अमाउंट मैसेज की जगह नोटिस का SMS आया है? आप टैक्स नोटिस के SMS को नॉर्मल मैसेज समझकर बिल्कुल भी अनदेखा न करें। क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही टैक्सपेयर्स को महंगी पड़ सकती है। अब तक ज्यादातर लोगों का इनकम टैक्स रिफंड आ चुका है लेकिन जिन्हें रिफंड नहीं मिला है, उन्हें इनकम टैक्स विभाग नोटिस भेज रहा है। अगर आपने गलत या फर्जी रिफंड क्लेम किया है तो इसे सुधारने के लिए सिर्फ कुछ दिन बचे हैं।
31 दिसंबर तक फाइल कर दें रिवाइज्ड रिटर्न
टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स विभाग ने 31 दिसंबर तक अपनी रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने का समय दिया है। अगर आपने आईटीआर फाइल करते समय पूरे पेपर्स नहीं लगाए थे तो अब एक हफ्ते में सभी सही डॉक्यूमेंट्स के साथ सही रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको 25 फीसदी एक्स्ट्रां टैक्स भरना होगा।
इनकम टैक्स विभाग भेज रहा है नोटिस का SMS
इनकम टैक्स विभाग टैक्सपेयर्स को SMS के जरिये नोटिस भेज रहा है। इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स को भेजे अपने SMS में लिखा है कि आपके रिफंड में कुछ अंतर और गड़बड़ियों के कारण रिटर्न को रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के जरिये अलग किया गया है और इसकी प्रोसेसिंग फिलहाल रोक दी गई है। इसके बार ईमेल के जरिये भी जानकारी टैक्सपेयर्स को दी जा रही है। असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। ऐसे में टैक्सपेयर्स तय टाइमलाइन के हिसाब से रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने का फायदा उठाएं। अगर आप 1 जनवरी 2026 के बाद अपडेटेड रिटर्न दाखिल करते हैं, तो टैक्स लाएबिलिटी 25 फीसदी तक बढ़ जाएगी।
CA अभिषेक अनेजा ने बताया, अगर आपको भी इस तरह के SMS आ रहे हैं तो सबसे पहले ये चेक करें कि आपने कौन से डिडक्शन बिना सपोर्टिव पेपर के क्लेम किया है। अगर आपने अपने Form 16 से अलग रिफंड क्लेम किया है तो आपके पास रिटर्न फाइल करने के लिए एक हफ्ते से भी कम समय है। आपको 31 दिसंबर 2025 तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 1 जनवरी 2026 से आपके टोटल टैक्स की रकम पर 25 फीसदी एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा।
अगर आप 31 दिसंबर तक रिवाज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपने अपना जो पिछला टैक्स जमा किया है, तो वही बना रहेगा। यही रिवाज्ड इनकम टैक्स रिटर्न 1 जनवरी या उसके बाद फाइल करते है तो आपके टैक्स अमाउंट पर 25 फीसदी एक्स्ट्रा टैक्स फाइल करना होगा।