ITR 2026: नौकरी बदली है तो ध्यान दें, एक नहीं मिलेंगे दो Form 16, जानिए नियम

Income Tax: फॉर्म 16 कर्मचारी की सैलरी, टैक्स कटौती और टैक्स सेविंग से जुड़ी पूरी जानकारी देता है। ऐसे में हर साल की तरह इस बार भी कर्मचारियों के मन में सवाल है कि फॉर्म 16 कब मिलेगा? नौकरी बदलने वालों को कितने फॉर्म 16 जारी होंगे?

अपडेटेड Jun 08, 2026 पर 12:20 PM
फॉर्म 16 कर्मचारी की सैलरी, टैक्स कटौती और टैक्स सेविंग से जुड़ी पूरी जानकारी देता है।

Income Tax: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइन करने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है, लेकिन लाखों नौकरीपेशा लोगों को अभी एक अहम डॉक्यूमेंट का इंतजार है। यह डॉक्यूमेंट है फॉर्म 16 जिसके बिना टैक्स रिटर्न भरना मुश्किल हो सकता है। फॉर्म 16 कर्मचारी की सैलरी, टैक्स कटौती और टैक्स सेविंग से जुड़ी पूरी जानकारी देता है। ऐसे में हर साल की तरह इस बार भी कर्मचारियों के मन में सवाल है कि फॉर्म 16 कब मिलेगा? नौकरी बदलने वालों को कितने फॉर्म 16 जारी होंगे? और ITR फाइल करने से पहले यह डॉक्यूमेंट क्यों इतना जरूरी माना जाता है?

क्या होता है फॉर्म 16?

फॉर्म 16 एक TDS यानी Tax Deducted at Source सर्टिफिकेट होता है, जिसे कंपनी अपने कर्मचारियों को जारी करती है। इसमें कर्मचारी की सैलरी, टैक्स कटौती और टैक्स से जुड़ी अन्य जरूरी जानकारी होती है। ITR भरते समय यह डॉक्यूमेंट काफी उपयोगी साबित होता है, क्योंकि इससे आय और टैक्स का पूरा हिसाब आसानी से मिल जाता है।


फॉर्म 16 में क्या-क्या जानकारी होती है?

फॉर्म 16 दो हिस्सों में होता है – पार्ट A और पार्ट B।

पार्ट A में कर्मचारी और कंपनी का नाम, PAN, TAN, TDS की जानकारी और सरकार के पास जमा किए गए टैक्स का रिकॉर्ड होता है।

वहीं पार्ट B में कर्मचारी की सालभर की सैलरी, भत्ते (Allowances), टैक्स छूट, 80C और 80D जैसी धाराओं के तहत लिए गए डिडक्शन, टैक्स योग्य आय और कुल टैक्स की जानकारी दी जाती है।

कब तक मिलेगा फॉर्म 16?

इनकम टैक्स नियमों के अनुसार नियोक्ताओं को हर साल 15 जून तक फॉर्म 16 जारी करना होता है। इसलिए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए कर्मचारियों को फॉर्म 16 अधिकतम 15 जून 2026 तक मिल जाना चाहिए।

नौकरी बदलने वालों के लिए क्या नियम है?

अगर किसी कर्मचारी ने एक ही फाइनेंशियल ईयर में नौकरी बदली है, तो उसे दोनों कंपनियों से अलग-अलग फॉर्म 16 मिलेगा। जिस पीरियड तक कर्मचारी ने जिस कंपनी में काम किया है, उस पीरियड का फॉर्म 16 संबंधित कंपनी जारी करेगी।

क्या खुद डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म 16?

नहीं। फॉर्म 16 केवल नियोक्ता ही जारी करता है। कर्मचारी इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट या किसी अन्य प्लेटफॉर्म से सीधे डाउनलोड नहीं कर सकते। इसके लिए उन्हें अपनी कंपनी या HR डिपार्टमेंट से संपर्क करना होगा।

ITR भरने से पहले क्यों जरूरी है फॉर्म 16?

फॉर्म 16 मिलने के बाद कर्मचारी अपनी आय और टैक्स से जुड़ी जानकारी को आसानी से जांच सकते हैं। इससे ITR भरते समय गलतियों की संभावना कम हो जाती है और रिफंड मिलने की प्रक्रिया भी आसान हो जाती है। इंडीविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए ITR-1 और ITR-2 दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है, जबकि ITR-4 दाखिल करने वाले गैर-ऑडिट टैक्सपेयर्स के लिए 31 अगस्त की समय सीमा तय की गई है। इसलिए फॉर्म 16 मिलने के बाद समय रहते ITR दाखिल करना बेहतर रहेगा, ताकि लेट फीस, ब्याज और अन्य परेशानियों से बचा जा सके।

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