अगर आपकी उम्र 75 साल या उससे ज्यादा है, तो हो सकता है आपको इस साल ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) फाइल करने की जरूरत न हो। लेकिन यह छूट कुछ खास शर्तों पर ही मिलती है। अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो जान लीजिए कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आप रिटर्न नहीं भरेंगे तो कौन सा फॉर्म देना होगा। और साथ ही ये भी जानिए कि किन हालात में ITR फाइलिंग से छूट मिल सकती है।
आपकी उम्र असेसमेंट ईयर 2025-26 में 75 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। इनकम टैक्स में छूट के लिए आपका भारत का नागरिक होना जरूरी है। इसके साथ ही आपकी आमदनी का जरिया सिर्फ पेंशन और बैंक से मिलने वाला ब्याज होना चाहिए। अगर आपको पेंशन और बैंक ब्याज दो अलग-अलग बैंकों से मिलता है या फिर अदर इनकम सोर्स है तो आपको ITR जरूर फाइल करना है। अदर इनकम सोर्स के मायने किराया, कैपिटल गेन और बिजनेस से है।
किन नियमों का पालन करना होगा?
मोटे तौर पर, आपको सिर्फ पेंशन और उसी बैंक से मिलने वाले ब्याज पर ही छूट मिलेगी। आपको अपने बैंक में फॉर्म 12BBA भरकर जमा करना होगा। अगर सही-सही फॉर्म जमा हो गया, तो बैंक ही आपकी कुल आय, डिडक्शन (छूट), टैक्स की गणना करेगा और सरकार को टैक्स भेज देगा।
बैंक की जिम्मेदारी क्या है?
बैंक आपकी कुल टैक्स योग्य आमदनी निकालता है। सेक्शन 80C, 80D जैसी डिडक्शन और 87A जैसे छूट को जोड़ा जाता है। उसके बाद टीडीएस (TDS) यानी टैक्स काटा जाता है और जमा किया जाता है। अगर आपकी सभी शर्तें पूरी हैं और बैंक ने टैक्स जमा कर दिया है, तो आपको ITR फाइल करने की जरूरत नहीं है।
किन हालात में छूट नहीं मिलेगी?
अगर आपको किसी अन्य जरिए से आमदनी है-जैसे किराया, शेयरों से प्रॉफिट तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने से छूट नहीं मिलेगी। अगर आपका खाता एक से ज्यादा बैंक में है और उनसे ब्याज मिलता है तो भी ये छूट नहीं मिलेगी। पेंशन और ब्याज अलग-अलग बैंकों से मिलने पर इस राहत का फायदा नहीं मिलेगा।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह क्यों जरूरी?
अक्सर बुजुर्ग नागरिकों को ऑनलाइन ITR फाइलिंग या टैक्स कागजात समझने और भरने में परेशानी होती है। यह कानून इसलिए लाया गया ताकि जिन वरिष्ठ नागरिकों की आमदनी बहुत सीमित और स्पष्ट है, उन्हें टैक्स कंसल्टेंट या जटिल प्रक्रियाओं की जरूरत न पड़े। भारत सरकार का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स अनुपालन सरल बनाना है, बशर्ते वे सभी शर्तें पूरी करें।
कुल मिलाकर अगर आपकी उम्र 75 साल या इससे ज्यादा है और आपकी आमदनी सिर्फ पेंशन और उसी बैंक के ब्याज से है, तो ITR फाइलिंग से छूट का लाभ लें। फॉर्म 12BBA भरकर अपने बैंक में जमा कर दें। बैंक आपके टैक्स कैलकुलेट करके कटौती खुद करेगा। अन्य किसी भी प्रकार की आय होने पर सामान्य ITR फाइलिंग करनी होगी।