Income Tax Refund: फाइनेंशियल ईयर 2024-25 खत्म हो गया है और 2025-26 शुरु हो गया है। एक फाइनेंशियल खत्म होने के साथ ही लोगों का फोकस इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर है। टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई 2025 तक रिटर्न फाइल करना है। इनकम टैक्स विभाग जल्द ही असेसमेंट ईयर 2025-26 (फाइनेंशियल ईयर 2024-25) के लिए ऑनलाइन ITR फॉर्म जारी कर सकता है, जिससे रिटर्न फाइलिंग का रास्ता खुल जाएगा।
ITR फाइलिंग कब से शुरू होगी?
आमतौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अप्रैल में फॉर्म नोटिफाई करता है और उसी के आसपास ई-फाइलिंग पोर्टल भी एक्टिव हो जाता है। पिछले साल फरवरी में फॉर्म आ गए थे और अप्रैल से फाइलिंग शुरू हो गई थी, तो उम्मीद है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा।
नौकरीपेशा कब फाइल कर सकते हैं ITR
हालांकि, अधिकतर नौकरीपेशा लोग जून के बाद ही ITR फाइल करते हैं, क्योंकि उन्हें तब तक उनके ऑफिस से फॉर्म 16 मिल जाता है। ये फॉर्म दिखाता है कि आपको कितनी सैलरी मिली और कितना टैक्स (TDS) कट गया। फॉर्म 16 मिलने की आखिरी तारीख है – 15 जून है। इसलिए ज्यादा लोग उसी के बाद फाइलिंग शुरू करते हैं।
जल्दी ITR फाइलिंग का मतलब है जल्दी रिफंड मिलना
अगर आपने साल भर में ज्यादा टैक्स कटवा दिया है या एडवांस टैक्स भरा है, तो आपको रिफंड मिल सकता है। अच्छी बात ये है कि अब इनकम टैक्स विभाग रिफंड जल्दी प्रोसेस करता है। अगर सब कुछ सही हुआ तो आपको 7 से 20 दिन के अंदर रिफंड मिल सकता है।
इन मामलों में जल्दी मिलता है इनकम टैक्स रिटर्न
रिटर्न समय पर फाइल किया गया हो। आधार OTP या नेटबैंकिंग से रिटर्न को वेरिफाई कर दिया गया हो। बैंक अकाउंट PAN से लिंक और प्री-वैलिडेटेड हो। साथ मे रिटर्न में कोई गलती न हो।