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Income Tax Return: पहले इंटरेस्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड करें फिर फाइल करें रिटर्न, जानिए इसका प्रोसेस

Income Tax Return: इंटरेस्ट सर्टिफिकेट में एक वित्त वर्ष में बैंक डिपॉजिट पर मिले इंटरेस्ट अमाउंट की पूरी जानकारी होती है। यह टैक्स के लिहाज से जरूरी डॉक्युमेंट है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मांग सकता है

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Jul 15, 2026 पर 4:50 PM
Income Tax Return: पहले इंटरेस्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड करें फिर फाइल करें रिटर्न, जानिए इसका प्रोसेस
इंटरेस्ट सर्टिफिकेट में सेविंग्स, फिक्स्ड और रेकरिंग डिपॉजिट से मिले कुल अमाउंट की पूरी जानकारी होती है।

Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की डेडलाइन नजदीक आ गई है। अगर आपने अब तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो जल्द कर दें। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिटर्न फाइल करने के लिए अंतिम तारीख का इंतजार करना ठीक नहीं है। दूसरा यह कि रिटर्न में बैंक में जमा पैसे पर मिले इंटरेस्ट की जानकारी देना नहीं भूलें।

ITR में इंटरेस्ट इनकम बताना जरूरी है

एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने से पहले बैंक में जमा पैसे पर मिले इंटरेस्ट अमाउंट की जांच कर लेना चाहिए। अगर आपके एक से ज्यादा बैंक अकाउंट्स से हैं तो सभी अकाउंट में जमा पैसे पर मिले इंटरेस्ट अमाउंट को रिटर्न में बताना जरूरी है। रिटर्न में इंटरेस्ट इनकम की सही जानकारी नहीं देने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे सवाल पूछ सकता है।

इंटरेस्ट सर्टिफिकेट में इंटरेस्ट इनकम की पूरी जनकारी

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