Income Tax Return 2025: नई रीजीम में रिटर्न फाइल करने के बाद पता चला कि ओल्ड रीजीम में मेरा टैक्स जीरो बनेगा, क्या मैं रीजीम बदल सकता हूं?

कई टैक्सपेयर्स नई और पुरानी रीजीम में से किसी एक को सेलेक्ट करने को लेकर उलझन में रहते हैं। दिक्कत तब आती है जब रिटर्न फाइल करने के बाद उन्हें लगता है कि उन्होंने गलत रीजीम का चुनाव किया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहले दोनों रीजीम में टैक्स लायबिलिटी की जांच करने के बाद ही रीजीम का चुनाव करना चाहिए

अपडेटेड Aug 21, 2025 पर 11:33 AM
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इनकम टैक्स की नई रीजीम अब डिफॉल्ट रीजीम है। अगर टैक्सपेयर नई रीजीम का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे नई और पुरानी में से किसी को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है।

इनकम टैक्स की नई रीजीम लागू होने के बाद से टैक्सपेयर्स पुरानी रीजीम और नई रीजीम के इस्तेमाल को लेकर उलझन में रहते हैं। हालांकि, एक्सपर्ट्स हमेशा सलाह देते हैं कि टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले पुरानी रीजीम और नई रीजीम दोनों में अपनी टैक्स लायबिलिटी की जांच कर लेना चाहिए। फिर जिसमें टैक्स कम बनता हो, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इससे बाद में दिक्कत नहीं आती है। महेश शर्मा ने इस साल दोनों रीजीम में अपनी टैक्स लायबिलिटी चेक किए बगैर नई रीजीम में टैक्स पेमेंट के साथ रिटर्न फाइल कर दिया। अब उनका कहना है कि पुरानी रीजीम में उनका टैक्स जीरो दिखा रहा है। उनका सवाल है कि क्या वह रिटर्न रिवाइज और रीजीम बदल सकते हैं? मनीकंट्रोल ने यह सवाल टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन से पूछा।

जैन ने कहा कि Income Tax की नई रीजीम अब डिफॉल्ट रीजीम है। अगर टैक्सपेयर नई रीजीम का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे नई और पुरानी में से किसी को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर टैक्सपेयर ओल्ड रीजीम का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे इसे सेलेक्ट करना होगा। अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो नई रीजीम का इस्तेमाल नहीं करने के लिए आपको अंतिम तारीख से पहले फॉर्म 10IEA फाइल करना होगा। ओल्ड रीजीम को सेलेक्ट करने के बाद आपको तब तक इसके साथ बने रहना होगा, जब तक आपकी बिजनेस इनकम बंद नहीं हो जाती है। ऐसे टैक्सपेयर्स जिनकी बिजनेस इनकम है, उन्हें सिर्फ एक बार रीजीम बदलने की इजाजत है।

उन्होंने कहा कि अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त ओल्ड रीजीम को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए कोई फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। लेकिन, आपको ऐसा इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिगं की अंतिम तारीख से पहले ऐसा करना होगा। अगर आप इस डेडलाइन को मिस कर जाते हैं तो आप ऑरिजिनल या रिवाइज्ड आईटीआर में रीजीम नहीं बदल सकेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है।


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जैन ने कहा कि टैक्सपेयर 31 दिसंबर से पहले जितनी बार चाहे रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकता है। चूंकि अभी अंतिम तारीख खत्म नहीं हुई है शर्मा अपना रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। वह इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम को सेलेक्ट कर सकते हैं भले ही पहले उन्होंने नई रीजीम में रिटर्न फाइल किया है। लेकिन, अगर किसी टैक्सपेयर की बिजनेस इनकम है तो उसे फॉर्म 10IEA फाइल करना होगा। वह हर साल अपनी रीजीम भी नहीं बदल सकता है।

Rakesh Ranjan

Rakesh Ranjan

First Published: Aug 21, 2025 11:05 AM

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