इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की डेडलाइन नजदीक आ गई है। करीब 2 करोड़ टैक्सपेयर्स ने रिटर्न फाइल कर दिए हैं। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब रिटर्न फाइल करने के लिए दो हफ्ते से कम समय बचा है। जहां टैक्सपेयर्स रिटर्न फाइल करने के लिए जरूरी डॉक्युमेंट्स जुटा रहे हैं, वही भारत में एक ऐसा राज्य है जहां के लोगों को इनकम टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं पड़ती है।
सिक्किम इस शर्त के साथ भारत में शामिल हुआ था
सिक्किम के लोगों को इनकम टैक्स से छूट हासिल है। यह छूट इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(26AAA) के तहत मिली है। इसकी एक खास वजह है। सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम के शासक ने इस शर्त पर भारत में शामिल होने की रजामंदी जताई कि भारत का हिस्सा बनने के बाद भी उसके पुराने नियम और दर्जा में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा।
2008 में सरकार ने सिक्किम टैक्स कानून को निरस्त किया
भारत का हिस्सा बनने के बाद भी सिक्किम का अपना इनकम टैक्स मैनुअल 1948 लागू रहा। इस नियम के तहत सिक्किम के रेजिडेंट को केंद्र सरकार को टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन, 2008 में सिक्किम के टैक्स से जुड़े कानून को निरस्त कर दिया गया। उस साल के यूनियन बजट में इनकम टैक्स के नियमों में एक नया सेक्शन 10 (26एएए) शामिल किया गया।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सिक्किम के सभी लोगों को टैक्स से छूट
केंद्र सरकार ने 2008 में सिक्किम में रहने वाले 94 फीसदी लोगों को इनकम टैक्स चुकाने से छूट दे दी। लेकिन, इस छूट के दायरे से ऐसे 500 परिवारों को बाहर कर दिया गया जिन्होंने भारतीय नागरिकता छोड़ने से इनकार कर दिया। हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 10 (26एएए) में संशोधन करन का आदेश दिया। इसके बाद उन भारतीय नागिरकों को भी इनकम टैक्स से छूट दी गई, जो 26 अप्रैल, 1975 को या इससे पहले सिक्किम में बस गए थे। इसका मतलब है कि सिक्किम के रेजिडेंट्स को इनकम टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं पड़ती।
भारत में शेयरों और म्यूचुअल फंड्स के निवेश के लिए भी पैन की जरूरत नहीं
सेबी ने भी सिक्किम के लोगों को एक विशेष छूट दी है। उन्हें भारत में सिक्योरिटीज मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के लिए PAN की जरूरत नहीं पड़ती है। सिक्किम के रेजिडेंट्स बगैर पैन के भारत में शेयरों और म्यूचुअल फंड्स की स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इनकम टैक्स से छूट की वजह से उन्हें पैन बनवाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। इस तारीख के बाद रिटर्न भरने पर पेनाल्टी चुकानी होगी।