Income Tax Return: पहले से तैयार रखें ये जरूरी डॉक्युमेंट, ITR फाइल करने में नहीं होगी गलती और दिक्कत

Income Tax Return: टैक्स एक्सपर्ट्स आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करने की सलाह देते हैं। रिटर्न फाइल करने से पहले कुछ जरूरी डॉक्युमेंट्स जुटा लेने चाहिए। इससे गलती और परेशानी होने की गुंजाइश कम रहती है

अपडेटेड May 23, 2026 पर 4:09 PM
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वित्त वर्ष 2025–26 के लिए एंप्लॉयर्स से उम्मीद है कि वे 15 जून 2026 तक फॉर्म 16 जारी कर देंगे।

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का टाइम चल रहा है। प्रोसेस के दौरान आसानी रहे, गल​ती और ​झंझट न हो, इसके लिए एक जरूरी चीज यह है कि सभी जरूरी डॉक्युमेंट पहले से तैयार रखे जाएं। कई लोग बिना तैयारी के रिटर्न फाइल करना शुरू कर देते हैं और प्रोसेस के बीच में डॉक्युमेंट ढूंढते रहते हैं। इससे गलतियां हो सकती हैं। सही डॉक्युमेंट पहले से तैयार होने से टैक्सपेयर अपनी इनकम की सही जानकारी दे पाते हैं, डिडक्शन क्लेम कर पाते हैं, पहले से चुकाए गए टैक्स को वेरिफाई कर पाते हैं, और आयकर विभाग से आने वाले नोटिस से बच पाते हैं। आइए जानते हैं कि ITR फाइलिंग की प्रोसेस शुरू करने से पहले कौन से अहम डॉक्युमेंट तैयार रखने चाहिए...

सैलरी और टैक्स रिकॉर्ड्स

  • फॉर्म 16 (एंप्लॉयर की ओर से जारी)
  • फॉर्म 16A/16B (नॉन-सैलरी इनकम पर TDS, यदि लागू हो)
  • एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) और फॉर्म 26AS (विस्तृत टैक्स मिलान के लिए)
  • इनकम प्रूफ
  • सैलरी स्लिप
  • बैंक स्टेटमेंट/FD के ब्याज का सर्टिफिकेट
  • कैपिटल गेन्स से जुड़े दस्तावेज, जैसे- ब्रोकर नोट्स; शेयर, प्रॉपर्टी, गोल्ड या म्यूचुअल फंड बेचा है, तो उससे जुड़े सभी डॉक्यूमेंट
  • डिविडेंड से हुई इनकम की डिटेल
  • किराए से होने वाली इनकम के दस्तावेज
  • डिडक्शन और छूट के सबूत

नई आयकर व्यवस्था चुनी है तो...

  • NPS खाते में एंप्लॉयर के योगदान की डिटेल
  • होम लोन इंट्रेस्ट सर्टिफिकेट


अगर पुरानी आयकर व्यवस्था को चुना है तो...

  • सेक्शन 80C: PF, LIC, ELSS, ट्यूशन फीस, आदि से जुड़े डॉक्युमेंट
  • सेक्शन 80D: हेल्थ इंश्योरेंस की डिटेल
  • NPS में योगदान की डिटेल
  • होम लोन इंट्रेस्ट सर्टिफिकेट
  • एजुकेशन लोन (सेक्शन 80E), दान (सेक्शन 80G), आदि से जुड़े डॉक्युमेंट

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अन्य जरूरी चीजें

  • PAN (आधार से लिंक किया हुआ)
  • आधार नंबर
  • रिफंड पाने के लिए पहले से वेरिफाई किया हुआ बैंक खाता
  • किराए पर रहते हैं और HRA क्लेम करते हैं तो किराए की रसीद और एग्रीमेंट

ClearTax की टैक्स विशेषज्ञ चांदनी आनंदन का कहना है, "टैक्स विशेषज्ञ आमतौर पर ITR फाइलिंग के लिए 15 जून के आस-पास तक इंतजार करने की सलाह देते हैं। इसकी वजह है कि वित्त वर्ष खत्म होने के बाद कर्मचारियों को जरूरी दस्तावेज आमतौर पर इस तारीख तक जारी किए जाते हैं। वित्त वर्ष 2025–26 के लिए एंप्लॉयर्स से उम्मीद है कि वे 15 जून 2026 तक फॉर्म 16 जारी कर देंगे।"

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