Income Tax Slab Live: GIFT सिटी के लिए टैक्स हॉलिडे अब 20 साल, वैश्विक निवेशकों के लिए बड़ा आकर्षण
GIFT सिटी के एमडी और ग्रुप सीईओ संजय कौल ने बजट 2026 में हुए ऐतिहासिक बदलाव का स्वागत किया है, जिसके तहत GIFT सिटी में काम करने वाली इकाइयों के लिए टैक्स हॉलिडे को बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया है। पहले यह छूट 15 में से किन्हीं 10 वर्षों के लिए उपलब्ध थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 25 में से 20 साल कर दिया गया है। इसके बाद भी कंपनियों को केवल 15% की रियायती दर से टैक्स देना होगा। यह कदम वैश्विक निवेशकों को दीर्घकालिक नीतिगत स्पष्टता प्रदान करता है, जिससे GIFT सिटी अब सिंगापुर और दुबई जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों के मुकाबले और भी प्रतिस्पर्धी बन गया है।
संजय कौल के अनुसार, 'डीम्ड डिविडेंड' नियमों के सरलीकरण और लंबी टैक्स छूट से बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं और 'ट्रेजरी ऑपरेशंस' के लिए भारत एक पसंदीदा गंतव्य बनेगा। इसके अतिरिक्त, अप्रैल 2026 से म्यूचुअल फंड्स और ETFs को बिना 'कैपिटल गेन्स टैक्स' चुकाए GIFT सिटी में शिफ्ट होने की अनुमति मिलेगी। यह न केवल विदेशी पूंजी के प्रवाह को बढ़ाएगा, बल्कि भारत के पहले स्मार्ट सिटी को अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग और एसेट मैनेजमेंट का प्रमुख हब बनाने के सरकार के लक्ष्य को भी मजबूती प्रदान करेगा।