देरी से GST रिटर्न भरने वाले कारोबारियों को ब्याज समेत इनपुट टैक्स क्रेडिट लौटाने के नोटिस मिल रहे हैं। डेडलाइन के बाद लेट फीस और ब्याज चुका कर रिटर्न भरने के बावजूद नोटिस मिलने से कारोबारी परेशान हैं। सूत्रों के मुताबिक देश भर में 2 लाख से ज्यादा कारोबारियों को 3 साल तक के पुराने मामलों में नोटिस भेजे जा रहे हैं।
