PM Fasal Bima Yojana: पीएम फसल बीमा योजना के तहत फसलों को सूखा, आंधी, तूफान, बे मौसम बारिश, बाढ़ आदि जैसे जोखिम से सुरक्षा मिलती है। इस योजना का मुख्य मकसद प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान की स्थिति में किसानों को किफायती दर पर इंश्योरेंस कवर मुहैया कराना है। केंद्र सरकार की फसल बीमा योजना के तहत 25 जुलाई तक राज्य तक महाराष्ट्र में 50 लाख से ज्यादा किसानों ने अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन कराया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मराठवाड़ा के किसानों ने फसल बीमा में अहम भूमिका निभाई है।
महाराष्ट्र के लातूर, औरंगाबाद से सबसे ज्यादा किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। पिछले खरीफ की सीजन (kharif season) के दौरान 84.07 लाख किसानों ने इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराए थे। इस सीजन के आखिरी में कृषि विभाग के अधिकारियों ने अनुमान जताया था कि इस बार रजिस्ट्रेशन पिछले साल के आंकड़ों से ज्यादा उसके बराबर होंगे।
इसी तरह पिछले साल जब फसलों की बीमा कराने की बात आई तो जिन किसानों ने संस्थागत वित्त पोषण (institutional funding outnumber) का विकल्प नहीं चुना था। उनके मुकाबले वित्त पोषण का विकल्प लेने वाले लोग ज्यादा थे। इस योजना में 1.91 लाख लोन लेने वाले किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। जबकि 48.29 लाख बिना लोन लेने वाले किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। बता दें कि अब तक कुल 14,318.31 करोड़ रुपये का बीमा किया जा चुका है। किसानों ने 2,23.95 करोड़ रुपये का प्रीमियम दिया है। बाकी पैसे केंद्र और राज्य सरकारें कवर करती हैं।
योजना में बढ़ रहा है किसानों का भरोसा
महाराष्ट्र में कई साल से किसान लगातार किसी न किसी आपदा की मार झेल रहे हैं। फसलों के प्राकृतिक रूप से नुकसान होने पर योजना में भाग लेने वाले किसानों को लाभ मिलता है। लिहाजा इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों की संख्या में इजाफा हुआ है। सूबे में भारी बारिश फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है।
कैसे ले सकते हैं बीमा का लाभ
देश के कई राज्यों के किसान पीएम फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए किसानों को एक फार्म भरना होता है। इसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। किसान अगर ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो वह पीएम फसल बीमा योजना की वेबसाइट https://pmfby.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आफलाइन के लिए किसान नजदीकी बैंक, को-आपरेटिव सोसायटी या फिर सीएससी (कामन सर्विस सेंटर) में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। किसानों को बीमा के लिए फसल बुआई के 10 दिनों के भीतर अप्लाई करना होता है। तभी कोई भी फसल बीमा के लिए पात्र मानी जाती है।