Atal Pension Yojana: मोदी सरकार की अटल पेंशन योजना में हर महीने मिलते हैं 5000 रुपये, जानिए कैसे उठाएं फायदा

Atal Pension Yojana: अटल पेंशन योजना की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। इसके सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़कर 4 करोड़ के पार पहुंच गई है। इस योजना हर महीने पैसे जमा करने पर 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद पेंशन मिलती है

अपडेटेड Jul 25, 2022 पर 5:00 PM

Atal Pension Yojana: केंद्र सरकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana -APY) कम समय में ही बहुत लोकप्रिय हो गई है। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि वित्त वर्ष 2021-22 तक इससे 4 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स जुड़ चुके हैं। जिसमें से 99 लाख तो सिर्फ वित्त वर्ष 2021-22 में ही जुड़े हैं। इस योजना में पैसे जमा करने पर 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने पेंशन मिलती है। कुल मिलाकर रिटायरमेंट के बाद नियमित इनकम होती रहेगी।

बता दें कि केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana ) को मई 2015 में शुरू किया था। इससे पहले असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए Atal Pension Yojana जैसी कोई योजना नहीं थी। 18 से 40 साल तक का कोई भी भारतीय नागरिक इसमें रज‍िस्‍ट्रेशन करा सकता है।

आप अटल पेंशन योजना से बैंक या पोस्‍ट ऑफ‍िस में अकाउंट खुलवाकर जुड़ सकते हैं। योजना में अकाउंट खोलने के लिए इसे आधार कार्ड से भी जुड़ा होना जरूरी है। अटल पेंशन योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिल सकता है जो इनकम टैक्स स्लैब से बाहर हैं। अटल पेंशन योजना का फायदा उठाने के लिए 18 से 40 साल के बीच उम्र होनी चहिए। इसके तहत पेंशन पाने के लिए आपको कम से कम 20 साल तक निवेश करना होगा। आप जितनी जल्दी अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) से जुड़ेंगे, उतना अधिक फायदा मिलेगा।

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हर महीने जमा करना होगा इतने रुपये

18 साल की उम्र में योजना से जुड़ने के ल‍िए आपको 60 साल की उम्र तक हर महीने 210 रुपये जमा करना होगा। इससे आपको 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 5000 रुपये म‍िलेंगे। इसी तरह 1000 रुपये की पेंशन के लिए 42 रुपये, 2000 रुपये मंथली की पेंशन के लिए 84 रुपये, 3000 रुपये की पेंशन के ल‍िए 126 रुपये और 4000 रुपये की पेंशन के लिए 168 रुपये हर महीने जमा करना होगा।

APY में ये लोग नहीं हो सकते शामिल

जो लोग इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। वो लोग इस योजना का हिस्सा नहीं बन सकते। सरकारी कर्मचारी हों या फिर पहले से ही ईपीएफ, ईपीएस जैसी योजना का लाभ ले रहे हैं। वो लोग अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) का हिस्सा नहीं हो सकते।

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