LIC IPO: पॉलिसीहोल्डर्स के लिए 10% शेयर रिजर्व होंगे, लेकिन इन पॉलिसीधारकों को नहीं मिलेगा फायदा

10 फीसदी तक शेयर एलआईसी के पॉलिसीहोल्डर्स के लिए रिजर्व होंगे। इसके अलावा पॉलिसीहोल्डर्स और इंप्लॉयीज को शेयर प्राइस पर डिस्काउंट भी मिलेगा

अपडेटेड Feb 16, 2022 पर 11:49 AM
एनआरआई पॉलिसीहोल्डर रिजर्वेशन पोर्शन के तहत आईपीओ में अप्लाई नहीं कर सकेंगे। सिर्फ ऑफर के वक्त इंडिया में रहने वाला व्यक्ति इस ऑफर के तहत अप्लाई कर सकेगा।

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का इश्यू (LIC IPO) अगले महीने आ रहा है। कंपनी ने सेबी (SEBI) को ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट्स (DRHP) भेज दिया है। इसके मुताबिक, 10 फीसदी तक शेयर एलआईसी के पॉलिसीहोल्डर्स के लिए रिजर्व होंगे। इसके अलावा पॉलिसीहोल्डर्स और इंप्लॉयीज को शेयर प्राइस पर डिस्काउंट भी मिलेगा।

माना जा रहा है कि प्राइस में डिस्काउंट मिलने से ज्यादा पॉलिसीहोल्डर्स एलआईसी के आईपीओ में दिलचस्पी दिखाएंगे। लेकिन, सभी पॉलिसीहोल्डर्स को रिजर्व पोर्शन के जरिए शेयरों के लिए आवेदन करने की इजाजत नहीं होगी। इस बारे में कंपनी के डीआरएचपी में बताया गया है। इसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि किन्हें रिजर्व शेयरों का फायदा नहीं मिलेगा।

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इन पॉलिसीहोल्डर्स को रिजर्व पोर्शन के जरिए अप्लाई करने की इजाजत नहीं होगी:

-अगर आपका अपने स्पाउज और खुद के नाम से ज्वाइंट डीमैट अकाउंट होगा (जब आपको पास दो सेपरेट पॉलिसीज होंगी और उनसे पैन लिंक्ड होगा) तो आप इस ज्वाइंट डीमैट अकाउंट के आधार पर रिजर्व पोर्शन के तहत अप्लाई नहीं कर सकेंगे। सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस के तहत डीमैट अकाउंट के दोनों बेनेफिशयरी इंडिविजुअल अप्लिकेशन नहीं डाल सकते। सिर्फ फर्स्ट/प्राइमरी बेनफिशयरी के नाम से अप्लीकेशन दिया जा सकता है।

-एनुइटी पॉलिसीहोल्डर्स (जिसकी मौत हो चुकी है) का स्पाउज जो एनुइटी प्राप्त कर रहा है वह इस ऑफर के तहत अप्लाई नहीं कर सकता है।

-डीमैट अकाउंट पॉलिसीहोल्डर के नाम से होना चाहिए। कोई पॉलिसीहोल्डर अपने स्पाउज या संतान या किसी रिश्तेदार के डीमैट अकाउंट से अप्लाई नहीं कर सकता है।

-एनआरआई पॉलिसीहोल्डर रिजर्वेशन पोर्शन के तहत आईपीओ में अप्लाई नहीं कर सकेंगे। सिर्फ ऑफर के वक्त इंडिया में रहने वाला व्यक्ति इस ऑफर के तहत अप्लाई कर सकेगा।

-कोई नॉमिनी अपने नाम से आईपीओ में शेयरों के लिए अप्लाई नहीं कर सकेगा। सिर्फ एलिजिबल पॉलिसीहोल्डर्स को ही रिजर्व पोर्शन के तहत आईपीओ के लिए अप्लाई करने की इजाजत होगी।

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