NPS Calculator : नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) का लक्ष्य रिटायरमेंट के बाद के बाद भारत के नागरिकों को सोशल सिक्योरिटी उपलब्ध कराना है। इस स्कीम में लोग मासिक कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद के लिए फंड की बचत कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह योजना 2004 में लॉन्च हुयी थी। बाद में, 2009 में इसे सभी वर्गों के लिए लागू कर दिया गया था।
कौन खुलवा सकता है NPS Account?
- एक भारतीय नागरिक इसमें इनवेस्ट कर सकता है
- एक एप्लीकैंट की उम्र 18 से 70 साल के बीच होनी चाहिए
- एप्लीकैंट को स्कीम में सुझाए गए KYC norms का पालन करना चाहिए
ये दो तरह के खाते होते हैं...
टायर 1- इस अकाउंट में जो भी पैसे जमा करवाए जाएंगे, वे वक्त से पहले निकाले नहीं जा सकते। यह अकाउंट खुलवाने के लिए आपको टायर टू का अकाउंट होल्डर होना अनिवार्य नहीं है। जब आप स्कीम से बाहर हो जाएंगे तब ही इसके पैसे आप निकाल सकते हैं। इस खाते को 500 रुपये से खुलवा सकते हैं।
टायर 2- इस अकाउंट को खोलने के लिए आपको टायर वन का अकाउंट होल्डर होना अनिवार्य है। आप इसमें अपनी इच्छा के अनुसार पैसे जमा या निकाल सकते हैं। यह अकाउंट सभी को खुलवाना अनिवार्य नहीं है। इसमें मिनिमम 1,000 रुपये से शुरुआत की जा सकती है
कैसे पा सकते हैं हर महीने 1.50 लाख पेंशन?
अगर निवेशक की औसत उम्र 20 साल है और वह मासिक 6,00 रुपये 65 साल की उम्र तक निवेश करता है। यानी वह कुल 37.8 लाख रुपये निवेश करेगा। यदि सालाना 10 प्रतिशत का रिटर्न मिलता है तो कुल निवेश बढ़कर 7.39 करोड़ रुपये हो जाएगा। अब यदि NPS subscriber 40 फीसदी रकम को Annuity में तब्दील कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू 2.95 करोड़ रुपये होगी। 10 फीसदी annuity rate से मासिक पेंशन 1.47 लाख रुपये होगी। NPS subscriber को एक बार में 4.44 करोड़ रुपये की रकम भी प्राप्त होगी
NPS पर मिलती है टैक्स छूट
अभी एनपीएस पर इनकम टैक्स की धारा 80 CCD (1), 80 CCD (1B) और 80 CCD (2) के तहत टैक्स छूट मिलती है। NPS पर सेक्शन 80C यानी 1.50 लाख रुपये से अलग 50,000 रुपये की और छूट ले सकते हैं। यानी NPS में निवेश कर 2 लाख रुपये की छूट का फायदा उठा सकते हैं।