सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत दो तरह के खाते खोलने की सुविधा मिलती है। वे टियर-1 अकाउंट (NPS Tier I Account) और टियर-2 अकाउंट (NPS Tier II Account) खुलवा सकते हैं। कोई भी सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला कर्मचारी जो NPS में अपना योगदान देता है, वह इस योजना के तहत एक अतिरिक्त पेंशन अकाउंट खुलवा सकता है और रिटायरमेंट के बाद अतिरिक्त पेंशन का लाभ उठा सकता है। टियर-1 अकाउंट पेंशन अकाउंट होता है। वहीं, टियर-2 अकाउंट वॉलंटियरी सेविंग्स अकाउंट है।
Tier II Account कर्मचारियों के लिए बचत और निवेश करने का अच्छा विकल्प है। NPS के Tier II- Tax Saver Scheme में निवेश करने पर 1.50 लाख रुपये तक का टैक्स डिडक्शन बेनिफिट मिलता है। NPS Tier II Account खुलवाने वाले व्यक्ति को अनलिमिटेड ऑनलाइन विड्रॉअल (unlimited online withdrawals) की सुविधा मिलती है और वे जब चाहें इसमें जमा राशि को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को Tier II Account से withdrawal करने पर टैक्स बेनिफिट (Tax benefit) नहीं मिलता है। लेकिन सरकारी कर्मचारियों को टियर-2 अकाउंट खोलने पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। हालांकि, इसका लॉक-इन पीरियड तीन साल है। सरकारी कर्मचारी यदि अधिक बचत करना चाहते हैं तो वे NPS Tier II Account खोल सकते हैं और इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स डिडक्शन बेनिफिट का फायदा उठा सकते हैं।
PF की रकम में बदलाव नहीं कर सकते
NPS Tier II Tax saver scheme के तहत खोले गए पेंशन अकाउंट का लॉकइन पीरियड तीन साल है। यानी इसमें जमा होने वाली रकम में आप तीन साल तक कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। अगर तीन साल के बाद इसमें जमा होने वाली PF की राशि में कोई बदलाव करते हैं तो उसे फ्रेश इंवेस्टमेंट माना जाएगा और उसका लॉकइन पीरियड भी तीन साल होगा।
ऑनलाइन Tier II Account खोलने का तरीका
- सबसे पहले NPS की वेबसाइट https://enps.nsdl.com पर जाएं और होम पेजपर दिए गए National Pension System टैब पर क्लिक करें।
- इसके बाद Tier II Activation के विकल्प पर क्लिक करें। ऐसा करते ही एक नया पेज खुल जाएगा।
- इस पर आपको अपना परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN), बर्थ डेट, पैन नंबर (PAN) डालकर कैप्चा भरना होगा और नीचे दिए गए Verify PRAN के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आएगा। OTP डालने के बाद मांगी गई जानकारियां भरें और Validate Aadhaar के विकल्प पर क्लिक करें।
- ऐसा करते ही आपको acknowledgement number मिल जाएगा। इसके बाद OK पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद आपको एक पेंशन फंड मैनेजर (PFM) और इंवेस्टमेंट का ऑप्शन चुनना होगा। इसमें आप Auto या Active choice चुन सकते हैं।
- इसके बाद Save and proceed के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद अपने नॉमिनी (nominee) का डिटेल भरें और Save and proceed बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपको पैन कार्ड (PAN card) और कैंसिल चेक (cancelled cheque) की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करनी होगी।
- सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाने के बाद आप अपने NPS Tier II Account में पैसे जमा कर सकते हैं। यह अकाउंट मिनिमम 1000 रुपये जमा करके खुलवाया जा सकता है।
- पैसे जमा करते ही आपको उसका रसीद मिल जाएगा। इसके बाद आप अपने आवेदन पर आधार का इस्तेमाल करके ई-साइन कर सकते हैं।
- जैसे ही आप आधार नंबर डालेंगे, वैसे ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आएगा। ओटीपी को दिए गए जगह पर भरें।
- अपने आवेदन पर ई-साइन करने के बाद आप इसे डाउनलोड कर लें और उस पर सिग्नेचर करके साधारण डाक के द्वारा मुंबई में NSDL के हेडऑफिस में भेज दें। आपका NPS Tier II Account खुल जाएगा।
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