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PPF, NSC को नहीं किया क्लेम तो कहां जाता है वह फंड, जानिए ट्रैक करने का पूरा प्रोसेस

पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स, ईपीएफ, आरडी और इंश्‍योरेंस खातों का बिना क्लेम वाला पैसा सीनियर सिटीजंस वेलफेयर फंड यानी SCWF फंड में जमा होता है

Translated By: Mohit Parasharअपडेटेड Oct 03, 2022 पर 4:59 PM
PPF, NSC को नहीं किया क्लेम तो कहां जाता है वह फंड, जानिए ट्रैक करने का पूरा प्रोसेस
अगर आपका भी पीपीएफ, ईपीएफ या किसी अन्य स्माल सेविंग अकाउंट में अनक्लेम्ड फंड है तो आप उसे इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जाकर ट्रैक कर सकते हैं

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) या सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम (SCSS) जैसी स्माल सेविंग स्कीम्स भारतीय इनवेस्टर्स के बीच खासी लोकप्रिय हैं। हालांकि, अगर इनमें जमा पैसे को क्लेम नहीं किया जाए तो एक निश्चित समय के बाद इन खातों में पड़ी राशि को अनक्‍लेम्‍ड अमाउंट घोषित कर दिया जाता है।

इन वजहों से क्लेम नहीं हो पाता फंड

किसी अकाउंट के निष्क्रिय होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अकाउंट होल्‍डर की मौत होना, परिवार वालों को मृतक के अकाउंट के बारे में जानकारी न होना, गलत पता या फिर खाते में नॉमिनी दर्ज न होना। इसके अलावा कई बार अकाउंट होल्‍डर भी अपने खाते के बारे में भूल जाता है। देश के अलग-अलग संस्थानों में लोगों के करोड़ों रुपये बिना किसी दावे के पड़े हैं। जिस पैसे को एक खास अवधि तक क्लेम नहीं करते, वह एक खास फंड में जमा हो जाता।

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