पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स, ईपीएफ, आरडी और इंश्योरेंस खातों का बिना क्लेम वाला पैसा सीनियर सिटीजंस वेलफेयर फंड यानी SCWF फंड में जमा होता है। इस फंड की स्थापना 2015 में की गई थी। इस फंड में पैसा ट्रांसफर करने से पहले पीपीएफ, ईपीएफ, आरडी चलाने वाली संस्थाएं ग्राहकों से संपर्क करती हैं और पैसे लेने के लिए कहती हैं। अगर खाता मैच्योर होने के 7 साल तक पैसे नहीं निकाले गए तो सीनियर सिटीजन फंड में भेज दिए जाते हैं। फंड में पैसा ट्रांसफर होने के 25 साल के अंदर जमाकर्ता अपना पैसा निकाल सकता है। पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स या ईपीएफ के अनक्लेम्ड खातों से पैसा निकालने के लिए सीनियर सिटीजंस फंड से ही संपर्क करना होता है।