PPF स्कीम आपको बना सकती है करोड़पति, जानें हर साल कितना करना होगा इनवेस्टमेंट

आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) स्कीम में अपना खाता खुलवा सकते हैं। इस स्कीम के तहत आप कम से कम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक इनवेस्ट कर सकते हैं। इस योजना का मेच्योरिटी पीरियड 15 साल का है। इनवेस्टमेंट एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि PPF अकाउंट में मिलने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको करोड़पति भी बना सकता है

अपडेटेड Sep 16, 2023 पर 4:01 PM
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भारत सरकार की तरफ से निवेश और बचत (Investment and Saving) के लिए कई सारी योजनाओं को चलाया रहा है

भारत सरकार की तरफ से निवेश और बचत (Investment and Saving) के लिए कई सारी योजनाओं को चलाया रहा है। इन्हीं योजनाओं में से एक योजना है पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) स्कीम। इस योजना को पोस्ट ऑफिस की तरफ से मैनेज किया जाता है। बचत और इनवेस्टमेंट के लिहाज से काफी शानदार साबित हो सकती है। फिलहाल यह योजना 1 अप्रैल 2023 से 7.1 फीसदी के हिसाब से इंटरेस्ट ऑफर कर रही है। यह योजना आपको करोड़पति भी बना सकती है। ऐसे में आइये इसके बारे में पूरी जानकारी भी हासिल कर लेते हैं।

PPF स्कीम क्या है

आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) स्कीम में अपना खाता खुलवा सकते हैं। इस स्कीम के तहत आप कम से कम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक इनवेस्ट कर सकते हैं। इस योजना का मेच्योरिटी पीरियड 15 साल का है। इनवेस्टमेंट एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि PPF अकाउंट में मिलने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको करोड़पति भी बना सकता है।

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PPF स्कीम आपको बना सकती है करोड़पति

आप अपने PPF स्कीम को 5-5 सालों के लिए दो बार बढ़ा सकते हैं। आप अपने PPF स्कीम को बढ़ा कर रिटायर होने के टाइम पर 1 करोड़ रुपये तक का फंड कलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई नौकरीपेशा व्यक्ति 15 साल के पूरा होने के बाद अगर अपने खाते को दो बार बढ़ाता है तो वह 25 सालों के निवेश पर करोड़पति बन सकता है। अगर कोई अपने पीपीएफ अकाउंट में हर साल 1.50 लाख रुपये का निवेश करता है तो हर महीने उसे 8333 रुपये का निवेश कर सकता है। 25 सालों के निवेश पर पीपीएफ अकाउंट में 1,03,08,015 रुपये या उसके आस-पास रकम जमा हो जाएगी। इस दौरान आप लगभग 37,50,000 रुपये का निवेश करेंगे और इस पर आपको 65,58,015 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। पीपीएफ स्कीम आपको इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 80-सी टैक्स में बेनिफिट का फायदा भी देती है।

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