Sukanya Samriddhi Yojana: 21 साल की उम्र में बेटी बन जाएगी लखपति, नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, जानिए पूरी डिटेल

Sukanya Samriddhi Yojana: पहले दो बेटियों के अकाउंट पर इनकम टैक्स की धारा 80 C के तहत टैक्स में छूट मिलती थी। लेकिन अब तीसरी बेटी के नाम से निवेश करने पर छूट हासिल की जा सकती है

अपडेटेड Apr 19, 2022 पर 10:18 AM
बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना एक बेहतर योजना है (फाइल तस्वीर)

Sukanya Samriddhi Yojana: अगर आप अपनी बेटी के लिए फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन हैं। फ्यूचर में बढ़ते खर्चों की वजह से आज से ही पैसा जोड़ना ठीक रहेगा। अभी से ही बेटियों की पढ़ाई, शादी के लिए प्लानिंग करेंगे तो भविष्य उज्ज्वल रहेगा। ऐसे ही बेटियों के भविष्य के लिए केंद्र सरकार की ओर से सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana – SSY) की शुरुआत की गई है। आम लोगों को जोड़ने के लिए मोदी सरकार ने इसमें कई अहम बदलाव भी किए हैं।

सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने पर बेटी की उम्र 21 साल होने पर लखपति बन सकती है। अगर आप भी इस योजना में निवेश करते हैं या करना चाहते हैं तो उससे पहले इन बदलावों को जानना बेहद जरूरी है।

इन नियमों में हुआ बदलाव


-पहले के नियम के अनुसार अगर आप कम से कम 250 रुपये हर साल अकाउंट में जमा नहीं करते तो अकाउंट ड‍िफॉल्‍ट हो जाता था। लेकिन अब मैच्योरिटी तक जमा राशि पर ब्याज दिया जाएगा।

-अभी तक बेटी की उम्र 10 साल पूरी होने पर वह अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकती थी। लेकिन अब सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट को बेटी की उम्र 18 साल पूरी होने पर ही ऑपरेट करने का अधिकार मिलेगा। इससे पहले बेटी के अभिभावक इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं।

-पहले दो बेटियों के अकाउंट पर इनकम टैक्स की धारा 80 C के तहत टैक्स में छूट मिलती थी। लेकिन अब तीसरी बेटी के जन्म और उसके नाम पर किए गए निवेश में भी इनकम टैक्स की धारा 80 C के तहत छूट हासिल की जा सकती है। वहीं जुड़वां बेटियां होती है तो उन दोनों के लिए भी अकाउंट खोला जा सकता है।

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-सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट को पहले बेटी के गुजर जाने या उसका पता बदलने पर बंद क‍िया जा सकता था। लेकिन अब अगर अकाउंट होल्डर्स को जानलेवा बीमारी हो जाए तो भी अकाउंट को बंद कराया जा सकता है। वहीं यदि अभिभावक गुजर जाये तो भी अकाउंट मैच्योरिटी से पहले बंद कराया जा सकता है।

बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना में अभी 7.6 फीसदी सालाना ब्याज मिलती है। पोस्ट ऑफिस या बैंक में इस योजना का अकाउंट खुलवाया जा सकता है। इसमें निवेश करने वालों को सालाना 1.50 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स छूट मिलती है।

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