सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश के पहले जानिए कुछ अहम बातें, हो गए हैं बड़े बदलाव

Sukanya Samriddhi Yojana: सुकन्या समृद्धि योजना में रुपये डिपॉजिट करने पर बेटी की पढ़ाई से लेकर शादी तक के सभी खर्च पूरे हो सकते हैं

अपडेटेड Apr 18, 2022 पर 5:26 PM
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सुकन्या समृद्धि योजना में किए गए बड़े बदलाव

Sukanya Samriddhi Yojana: बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए सभी माता-पिता तमाम योजनाओं में निवेश करते हैं। खासकर बेटी के भविष्य पर लोगों का फोकस ज्यादा होता है। बेटियों के भविष्य को उज्जवल और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार की ओर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। ऐसे ही सरकार की ओर सुकन्या समृद्धि योजना चलाई जा रही है, जिसमें निवेश करने पर 21 साल के बाद आपकी बेटी लखपति बन सकती है। लेकिन इस योजना में कई बदलाव कर दिए गए हैं। लिहाजा निवनेश करने से पहले ये बदलाव जानना बेहद जरूरी है।

बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना में 7.6 फीसदी की सालाना ब्याज मिलती है। इस योजना में पोस्ट ऑफिस या बैंक में निवेश किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि से इनकम टैक्स के नियमों में 1.50 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है।

जानिए अहम बदलाव


-सुकन्या समृद्धि योजना में पहले 2 बेटियों के अकाउंट पर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती थी। लेकिन अब इसमें बदलाव करते हुए तीसरी बेटी के लिए भी लागू कर दिया गया है।

-सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट होल्डर्स बेटी की उम्र 10 साल पूरी होने पर वह अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकती थी। लेकिन अब बेटी की उम्र 18 साल पूरी होने पर ही ऑपरेट करने का अधिकार मिलेगा। इससे पहले बेटी के अभिभावक इस अकाउंट को चला कर सकते हैं।

-पहले के नियम के अनुसार अगर आप कम से कम 250 रुपये हर साल अकाउंट में जमा नहीं करते तो अकाउंट ड‍िफॉल्‍ट हो जाता था। लेकिन अब मैच्योरिटी तक जमा राशि पर ब्याज दिया जाएगा।

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-सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट को पहले बेटी के गुजर जाने या उसका पता बदलने पर बंद क‍िया जा सकता था। लेकिन अब अगर अकाउंट होल्डर्स को जानलेवा बीमारी हो जाए तो भी अकाउंट को बंद कराया जा सकता है। वहीं यदि अभिभावक गुजर जाये तो भी अकाउंट मैच्योरिटी से पहले बंद कराया जा सकता है।

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