Income Tax News: टैक्सपेयर्स को क्यों जून से पहले FY 2021-22 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना चाहिए

नौकरी करने वाले लोगों 31 मई, 2022 तक इंतजार करना चाहिए। फिर जून में अपना अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। अगर वे जल्दबाजी में आईटीआर फाइल करने की कोशिश करते हैं तो उनके पास तब तक फॉर्म 16 नहीं होगा। इसके बिना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं किया जा सकता

अपडेटेड Apr 18, 2022 पर 4:36 PM
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नौकरी करने वाले जिन लोगों की सैलरी सालाना 2.5 लाख रुपये से कम है, उन्हें भी जून तक इंतजार कर लेना ठीक होगा। इसकी वजह यह है कि पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में उनके बैंक डिपॉजिट पर टीडीएस डिडक्शन हो सकता है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने फाइनेंशियल ईयर (FY) 2021-22 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नोटिफाई कर दिया है। इसके लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने सर्कुलर जारी किया है। इसमें डिपार्मेंट के आईटीआर के लिए फॉर्म 1 से 6 तक जारी करने की जानकारी दी गई है। इस नोटिफिकेशंस के बाद टैक्सपेयर्स फाइनेंशियल ईयर 2021-22 या एसेसमेंट ईयर 2022-23 का आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

सबीडीटी ने आईटीआर के लिए फॉर्म नोटिफाई कर दिए हैं। लेकिन, टैक्सपेयर्स को जून से पहले अपना आईटीआर फाइल नहीं करना चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि टीडीएस रिटर्न फाइलिंग के लिए ड्यू डेट 31 मई, 2022 है। इसके फाइल होने से पहले टैक्सपेयर्स के फॉर्म 26एसएस अपडेट नहीं होंगे। इसका मतलब है कि टीडीएस रिटर्न फाइल किए बगैर कंपनियां अपने उन इंप्लॉइज को फॉर्म 16 जारी नहीं कर सकेंगी, जिनके टीडीएस पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में डिडक्ट किए गए हैं।

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इसलिए नौकरी करने वाले लोगों 31 मई, 2022 तक इंतजार करना चाहिए। फिर जून में अपना अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। अगर वे जल्दबाजी में आईटीआर फाइल करने की कोशिश करते हैं तो उनके पास तब तक फॉर्म 16 नहीं होगा। इसके बिना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं किया जा सकता। यह बात सेल्फ इंपलॉयड और स्मॉल बिजनेसमैन पर भी लागू होती है। अगर उनके बिजनेस पार्टनर ने पिछले वित्त वर्ष की चौथी तमाही में कोई टीडीएस डिडक्ट किया है तो उन्हें अपडेटेड फॉर्म 26एएस नहीं मिल पाएगा। इसलिए रिटर्न फाइल करने के लिए जून तक इंतजार कर लेना ठीक रहेगा।


टैक्सपेयर्स को फॉर्म 26एएस मिलने के बाद उसकी अच्छी तरह से जांच कर लेनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि टीडीएस रिटर्न फाइलिंग की डेट खत्म हो जाने के बाद इसे अपडेट होने में थोड़ा वक्त लगता है। इसलिए टैक्सपेयर्स को पहले फॉर्म 26एएस की अच्छी तरह जांच करनी चाहिए। उसके बाद पिछले वित्त वर्ष का आईटीआर फाइल करनी चाहिए।

नौकरी करने वाले जिन लोगों की सैलरी सालाना 2.5 लाख रुपये से कम है, उन्हें भी जून तक इंतजार कर लेना ठीक होगा। इसकी वजह यह है कि पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में उनके बैंक डिपॉजिट पर टीडीएस डिडक्शन हो सकता है। इसलिए किसी टैक्सपेयर को आईटीआर फाइल करने में जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए।

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