क्या आप घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं? अगर हां तो यह खबर आपके बहुत काम की है। होम लोन (Home Loan) पर मिलने वाली एक बड़ी छूट 1 अप्रैल, 2022 से उपलब्ध नहीं होगी। इनकम टैक्स एक्ट, 1960 के सेक्शन 80EEA के तहत होम लोन पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट मिल रही थी। आपको ध्यान में रखना होगा कि यह छूट सिर्फ एफोर्डेबल हाउसिंग (45 लाख रुपये कीमत तक) के लिए है।
इस वजह से 31 मार्च के बाद नहीं मिलेगी छूट
होम लोन पर 1 अप्रैल से आपको 1.5 लाख रुपये की यह अतिरिक्त छूट इसलिए नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार ने इस टैक्स छूट की अवधि नहीं बढ़ाई है। बजट 2022 (Budget 2022) में सरकार ने इस टैक्स छूट की समयसीमा बढ़ाने का ऐलान नहीं किया। इस वजह से अगले वित्त वर्ष यानी 2022-23 में होम लोन पर इस छूट का फायदा नहीं मिलेगा। होम लोन पर यह टैक्स छूट वित्त वर्ष 2019 से 2022 तक उपलब्ध थी।
ये दो डिडक्शन मिलते रहेंगे
होम लोन पर दो प्रमुख डिडक्शन पहले की तरह मिलते रहेंगे। पहला, सेक्शन 24(बी) के तहत मिलने वाला 2 लाख रुपये तक का डिडक्शन मिलता रहेगा। यह होम लोन के इंट्रेस्ट पर मिलता है। दूसरा, सेक्शन 80सी के तहत मिलने वाला 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन भी मिलता रहेगा। यह डिडक्शन होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर मिलता है।
अभी इंट्रेस्ट पर कुल 3.5 लाख का डिडक्शन मिल रहा था
अभी होम लोन के इंट्रेस्ट पर कुल 3.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन उपलब्ध था। सेक्शन 24(बी) के तहत 2 लाख रुपये तक का डिडक्शन मिलता है। इसके अलावा सेक्शन 80EEA के तहत इंट्रेस्ट पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन उपलब्ध था। इस तरह एफोर्डेबल हाउसिंग खरीदने पर आपको दोनों को मिलाकर 3.5 लाख रुपये का डिडक्शन उपलब्ध था।
अतिरिक्त डिडक्शन के लिए शर्तें
सेक्शन 24(B) के तहत मिल रहे 1.5 लाख रुपये तक के डिडक्शन के लिए कुछ शर्तें थीं। पहला, होम लोन 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2022 के बीच सैंक्शन होना चाहिए। दूसरा, घर के स्टैंप ड्यूटी की वैल्यू 45 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरा, घर खरीदने वाले व्यक्ति का किसी के नाम से दूसरी कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए।
ITR फाइलिंग वेबसाइट टैक्स2विन डॉट इन के सीईओ अभिषेक सोनी ने कहा, "कोई व्यक्ति सेक्शन 80ईईए के तहत 31 मार्च, 2022 तक या इससे पहले होम लोन पर डिडक्शन का दावा कर सकता है।" उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया, "एक बार होम लोन सैंक्शन होने के बाद व्यक्ति इस डिडक्शन का दावा तब तक कर सकता है जब तक पूरा होम लोन चुका नहीं दिया जाता।"
इसलिए अगर आप सेक्शन 80ईईओ के तहत अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये डिडक्शन का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको 31 मार्च से पहले बैंक या होम फाइनेंस कंपनी से अपना होम लोन सैंक्शन करा लेना होगा। मुंबई के इनवेस्टमेंट और टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, "अगर आप ऐसा घर खरीदना चाहते हैं जो सेक्शन 80ईईए के दायरे में आता है तो आपको डेडलाइन से पहले होम लोन सैंक्शन करा लेना होगा। आप डिस्बर्समेंट बाद में करा सकते हैं।"