मौजूदा समय में कोई बीमाधारक पॉलिसी के नियमों और शर्तों से संतुष्ट न होने की स्थिति में पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलने की तारीख से 15 दिनों के 'फ्री लुक' पीरियड के अंदर अलग हो सकता है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी के मामले में यह पीरियड 30 दिनों का होता है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने एक मसौदा जारी कर बीमा से जुड़े सभी नियमों के प्रावधानों को एक करने का प्रस्ताव रखा है। इस मसौदे में पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा के बारे में कहा गया है कि किसी भी माध्यम से मिली पॉलिसी के लिए फ्री-लुक पीरियड पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलने की तारीख से 30 दिन होगी।